इन कृषि यंत्रो पर मिल रही है 50% तक सब्सिडी, यहां करें आवेदन

ट्रैक्टर चलित / स्वचालित रीपर कम बाइंडर

किसानों को फसल कटाई में होने वाली मेहनत, समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ट्रैक्टर चलित और स्वचालित रीपर कम बाइंडर पर आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है।

कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करके रीपर कम बाइंडर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आइए जानते हैं, योजना के तहत रीपर कम बाइंडर पर कितना अनुदान मिलेगा और इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में

जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चलित और स्वचालित रीपर कम बाइंडर के लिए पात्र किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा,

15 जनवरी 2026 तक कर सकते है आवेदन, जो 16 जनवरी 2026 को निकाली जाएगी।

चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और निर्धारित नियमों के अनुसार ही लाभ दिया जाएगा।

 

कितनी मिलेगी सब्सिडी

ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को रीपर ट्रैक्टर चलित (Reaper – Tractor Operated) और रीपर स्वचालित (Reaper – Self Propelled) कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा किसान की श्रेणी और जोत के आकार पर निर्भर करती है।

योजना के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को नियमानुसार अनुदान दिया जाता है।

सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग अनुदान प्रावधान हैं। योजना के तहत सामान्यतः 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।

किसान अपनी संभावित सब्सिडी राशि की जानकारी ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से ले सकते हैं।

 

जमा करानी होगी धरोहर राशि

कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार ट्रैक्टर चलित / स्वचालित रीपर कम बाइंडर के लिए आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट (धरोहर राशि) जमा कराना अनिवार्य है।

इसके लिए किसानों को निर्धारित राशि का अपने स्वयं के बैंक खाते से डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाकर संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।

ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर के लिए किसान को 7,500 रुपए और स्वचालित रीपर कम बाइंडर 15,000 रुपए का डीडी बनवाकर जमा कराना होगा।

 

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय और चयन के बाद सत्यापन प्रक्रिया में किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं: 

  • आधार कार्ड की प्रति
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
  • निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट
  • खसरा/खतौनी या बी-1 की प्रति
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (यदि यंत्र ट्रैक्टर चलित है)

 

कहां और कैसे करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी।

इच्छुक किसान ekrishiyantra.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं जबकि अपंजीकृत किसानों को एमपी ऑनलाइन या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के बाद किसान संबंधित कृषि यंत्र का चयन कर आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक किसान निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

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