ड्रैगन फ्रूट, पॉलीहाउस, ट्रैक्टर से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक के लिए आवेदन शुरू

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत ट्रैक्टर, पॉलीहाउस, बगीचे, नर्सरी और कोल्ड स्टोरेज जैसी 40+ योजनाओं पर 50% तक सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू।

MPFSTS पोर्टल पर ऐसे करें अप्लाई।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बेहतरीन खबर है। उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न घटकों में बंपर सब्सिडी (अनुदान) देने के लिए पात्र कृषकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इच्छुक किसान विभाग के आधिकारिक MPFSTS पोर्टल (mpfsts.mp.gov.in) के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बागवानी फसलों, यंत्रीकरण और फसलोत्तर प्रबंधन (Post-Harvest Management) को बढ़ावा देना है।

आवेदनों की छंटनी के बाद पात्र हितग्राहियों का चयन संचालनालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

 

इन प्रमुख घटकों पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

इस योजना के दायरे में बागवानी से जुड़े लगभग सभी छोटे-बड़े कार्यों को शामिल किया गया है:

  • नवीन बगीचों की स्थापना: आम, अमरूद, नींबू, संतरा, मौसंबी, केला (टिश्यू कल्चर), ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी।
  • सब्जी व पुष्प क्षेत्र विस्तार: टमाटर, प्याज, कट फ्लावर, बल्ब्स फ्लावर और खुले फूल।
  • संरक्षित खेती (Protected Cultivation): पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फेंसिंग, फ्रूट बंच कवर और हाइड्रोपोनिक्स।
  • बागवानी यंत्रीकरण: 20 PTO HP से कम के ट्रैक्टर, पावर टिलर और नैपसेक स्प्रे पंप।
  • फसलोत्तर प्रबंधन: कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैंबर, पैक हाउस और प्याज/लहसुन भंडारण संरचना।
  • जैविक खेती: वर्मी कम्पोस्ट यूनिट (स्थायी ढांचा) और एचडीपीई (HDPE) वर्मी बेड।

 

किस घटक पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

योजना के तहत अलग-अलग घटकों पर 35% से लेकर 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। मुख्य घटकों की सूची नीचे तालिका में दी गई है:

बगीचे, सब्जी और मसाला क्षेत्र विस्तार

घटक / फसल

पात्रता (अधिकतम)

इकाई लागत और सब्सिडी (अनुदान)

ड्रैगन फ्रूट (विथ सपोर्ट सिस्टम – ड्रिप रहित)

2.00 हेक्टेयर

₹6,75,000 लागत का 40% (₹2,70,000 अनुदान)

(60:40 अनुपात में दो वर्षों में)

केला टिशू कल्चर (ड्रिप रहित)

2.00 हेक्टेयर

₹1,75,000 लागत का 40% (₹70,000 अनुदान)

स्ट्रॉबेरी (ड्रिप रहित)

2.00 हेक्टेयर

₹2,00,000 लागत का 40% (₹80,000 अनुदान)

आमअमरूदलीचीनींबू (उच्च घनत्व)

2.00 हेक्टेयर

₹2,00,000 लागत का 40% (₹80,000 अनुदान)

हाइब्रिड सब्जियां (टमाटरलौकीगोभी आदि)

2.00 हेक्टेयर

₹60,000 लागत का 40% (₹24,000 अनुदान)

प्याज (ओपन पोलिनेटेड)

2.00 हेक्टेयर

₹50,000 लागत का 40% (₹20,000 अनुदान)

कंदीय मसाला (अदरकहल्दीलहसुन)

2.00 हेक्टेयर

₹1,00,000 लागत का 40% (₹40,000 अनुदान)

औषधीय पौधे (अश्वगंधाशतावरीतुलसी आदि)

2.00 हेक्टेयर

₹1,50,000 लागत का 40% (₹60,000 अनुदान)

 

संरक्षित खेती

घटक

पात्रता

सब्सिडी (अनुदान)

पॉली हाउस (Naturally Ventilated – Tubular)

1008 से 2080 वर्ग मी.

₹1,000/वर्ग मीलागत का 50% (₹500/वर्ग मी.)

शेड नेट/एग्रो टेक्सटाइल नेट हाउस

अधिकतम 4000 वर्ग मी.

₹710/वर्ग मीलागत का 50% (₹355/वर्ग मी.)

प्लास्टिक मल्चिंग

अधिकतम 2.00 हेक्टेयर

₹40,000/हेक्टेयर लागत का 50% (₹20,000/हेक्टेयर)

फेंसिंग (लोहे के खंभे के साथ)

अधिकतम 1000 रनिंग मी.

₹300/रनिंग मीलागत का 50% (₹150/रनिंग मी.)

हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स

अधिकतम 1000 वर्ग मी.

₹350/वर्ग मीलागत का 50% (₹175/वर्ग मी.)

 

बागवानी यंत्रीकरण (कृषि यंत्र)

कृषि यंत्र

श्रेणी / पात्रता

सब्सिडी (अनुदान)

टैक्टर (Upto 20 PTO HP) 4 WD

SC, ST, लघु एवं सीमांत किसान

₹4,90,000 लागत का 50% (₹2,45,000 अनुदान)

टैक्टर (Upto 20 PTO HP) 4 WD

अन्य किसान

₹4,90,000 लागत का 40% (₹1,96,000 अनुदान)

पॉवर टिलर (Above 8 BHP)

SC, ST, लघु एवं सीमांत किसान

₹2,00,000 लागत का 50% (₹1,00,000 अनुदान)

पॉवर टिलर (Above 8 BHP)

अन्य किसान

₹2,00,000 लागत का 40% (₹80,000/यंत्र)

पावर नैपसेक स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक)

SC, ST, लघु एवं सीमांत किसान

₹20,000 लागत का 50% (₹10,000 अनुदान)

 

फसलोत्तर प्रबंधन

घटक

पात्रता

सब्सिडी (अनुदान)

फार्म गेट पैकहाउस (Farm Gate Packhouse)

यूनिट (9m x 6m)

₹25.00 लाख लागत पर 50% (₹12.50 लाख अनुदान)

कोल्ड रूम (Staging)

यूनिट

₹52.00 लाख लागत पर 35% (₹18.20 लाख अनुदान)

लोकॉस्ट प्याज/लहसुन भंडारण (मेटालिक)

यूनिट (25MT  50MT)

₹8,000/मीट्रिक टन का 50% (₹4,000/मीट्रिक टन)

राइपनिंग चैंबर (Non-Pressurized)

यूनिट

₹1.00 लाख/मीट्रिक टन का 35% (₹35,000/मीट्रिक टन)

 

जैविक खेती और मशरूम उत्पादन पर भी विशेष छूट

  • वर्मी कम्पोस्ट यूनिट (स्थाई ढांचा – 30 x 8 × 2.5): ₹1,00,000 की इकाई लागत पर 50% यानी ₹50,000 का सीधा अनुदान।
  • मशरूम उत्पादन (Low Cost Unit): प्रति हितग्राही अधिकतम 5 यूनिट तक, ₹2.00 लाख प्रति यूनिट की लागत पर 50% (₹1.00 लाख प्रति यूनिट) की सहायता।

 

MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

  1. सबसे पहले उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर जाएं।
  2. यदि आप पहली बार आ रहे हैं, तो कृषक पंजीयन (Farmer Registration) करें। पहले से पंजीकृत किसान सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
  3. लॉगिन करने के बाद “MIDH योजना अंतर्गत आवेदन” के लिंक पर क्लिक करें।
  4. अपनी पसंद के घटक (जैसे- ट्रैक्टर, पॉलीहाउस, या बगीचा) का चयन करें।
  5. मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण नोट: आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन विभाग द्वारा ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा।

चयनित होने के बाद ही शासन के नियमानुसार अनुदान राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

 

अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?

योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज (जैसे भूमि के कागजात, बैंक पासबुक, आधार लिंक मोबाइल नंबर आदि) और विस्तृत आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के जिला उद्यानिकी कार्यालय या विकासखंड (ब्लॉक) स्तर के उद्यानिकी कार्यालय में कार्यालयीन समय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।

समय सीमित है, इसलिए बिना देरी किए आज ही MPFSTS पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन सुनिश्चित करें!