ड्रिप और स्प्रिंकलर पर 55% तक सब्सिडी! एमपी में आवेदन शुरू

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।

जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज, चिह्नित जिलों की सूची और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट और मिनी स्प्रिंकलर पर सब्सिडी के लिए 13 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।

यह आवेदन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरिगेशन) के अंतर्गत धन धान्य कृषि योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक प्रेशराइज्ड इरिगेशन परियोजना के तहत आमंत्रित किए गए हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को जल बचाने वाली आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ना, सिंचाई लागत कम करना और फसल उत्पादकता बढ़ाना है।

 

इन सिंचाई उपकरणों पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत किसान निम्न उपकरणों पर आवेदन कर सकते हैं –

  • ड्रिप इरिगेशन सिस्टम
  • स्प्रिंकलर सेट
  • मिनी स्प्रिंकलर

 

ड्रिप, स्प्रिंकलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY – माइक्रो इरीगेशन) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-MI) के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों पर सरकार द्वारा बंपर अनुदान दिया जा रहा है:

कृषकश्रेणी (Farmer Category)

देयसब्सिडी (Subsidy Percentage)

लघुसीमांतमहिलाऔर SC/ST वर्गकेकिसान

55% तकसब्सिडी

अन्यवर्गकेसामान्यकिसान

45% तकसब्सिडी

 

सब्सिडी कैलकुलेटर: यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी जोत श्रेणी और उपकरण की लागत के अनुसार आपको सटीक कितनी राशि सब्सिडी के तौर पर मिलेगी, तो आप विभाग के आधिकारिक सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।

 

इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग दोनों योजनाओं के तहत अलग-अलग जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं

प्रेशराइज़्ड सिंचाई परियोजना (Pressurized Irrigation)

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं:

  • जबलपुर, कटनी, दमोह, टीकमगढ़, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, बैतूल।

धन-धान्य कृषि योजना (Dhan Dhanya Krishi Yojna)

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों के किसान आवेदन करने के पात्र हैं:

  • डिंडोरी, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, अलीराजपुर, निवाड़ी।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

जिनकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं लॉटरी में चयन होने के बाद सत्यापन के समय होगी।

वे इस प्रकार हैं:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक, जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति,
  • फार्मर आईडी ,
  • खसरा/ खतौनी या बी-1 की नक़ल,
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों के लिए),
  • बिजली बिल की प्रति

 

उपकरण लेने के लिए आवेदन कैसे करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के सिंचाई यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

ऐसे में जो किसान ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आधार कार्ड की मदद से आवेदन कर सकते हैं। 

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।

इसके बाद किसान सिंचाई यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

 

आवेदन करने के लिए जरूरी शर्त

फार्मर आईडी है जरूरी: कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए एग्री-स्टैक (Agri Stack) की फार्मर आईडी होना अनिवार्य है।

यदि किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है, तो पहले उसे बनवाना होगा। इसके बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

योजना

विवरण

योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरिगेशन) / प्रेशराइज्ड इरिगेशन परियोजना / धन धान्य कृषि योजना

आवेदन शुरू

13 जुलाई 2026

उपकरण

ड्रिपस्प्रिंकलरमिनी स्प्रिंकलर

अधिकतम सब्सिडी

55%

अन्य किसानों के लिए

45%

आवेदन माध्यम

कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल

जरूरी दस्तावेज

एग्रीस्टैक फार्मर आईडीबिजली बिलआधार कार्डमोबाइल नंबरबैंक पासबुक प्रति