सब्सिडी पर रोटो कल्टीवेटर एवं मिनी दाल मिल लेने के लिए अभी आवेदन करें

कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर रोटो कल्टीवेटर एवं मिनी दाल मिल कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान कम समय और कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को खेती किसानी में उपयोगी कृषि यंत्रों के साथ ही फसलों के मूल्य वर्द्धन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को रोटो कल्टीवेटर एवं मिनी दाल मिल पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

विभाग द्वारा अभी इन कृषि यंत्रों हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है।

किसानों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण कर लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। जिसके बाद किसान अनुदान पर इन कृषि यंत्रों को खरीद सकेंगे।

 

कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।

किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

 

किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)

राज्य में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं।

इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 इसमें किसानों को रोटो कल्टीवेटर कृषि यंत्र के लिए 2500/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एवं मिनी दाल मिल के लिए 2000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

जिनकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं लॉटरी में चयन होने के बाद सत्यापन के समय होगी।

वे इस प्रकार हैं:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक, जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति,
  • डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.),
  • खसरा/खतौनी या बी-1 की नकल,
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र के लिए) आदि।

 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

ऐसे में जो किसान यह कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

अनुदान पर रोटो कल्टीवेटर एवं मिनी दाल मिल लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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