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ट्रैक्टर, पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

Posted on March 4, 2021March 4, 2021

 

ट्रैक्टर एवं पॉवर टिलर सब्सिडी हेतु आवेदन

 

खेती-किसानी एवं बागवानी के कार्यों में बुआई से लेकर कटाई एवं खुदाई तक कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है खासकर ट्रेक्टर | ट्रेक्टर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो किसानों के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण है |

आज के समय आधुनिक खेती में बैलगाडी की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है | इसकी मांग को देखते हुए सरकार कृषि एवं बागवानी कर रहे किसानों को इसका लाभ देने के लिए सब्सिडी पर ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर देती है |

 

बागवानी फसलों के उत्पादन में बड़े ट्रेक्टर का उपयोग कर पाना बहुत मुश्किल होता है | बागवानी में ज्यादातर छोटे ट्रेक्टर, पावर टिलर या विडर का प्रयोग किया जाता है | इसको ध्यान में रखते हुए एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं |

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को ट्रेक्टर / पावर टिलर चलित उपकरण – 20 एच.पी.से. कम (बुआई, रोपाई, कटाई और खुदाई के उपकरण), ट्रेक्टर (पी.टी.ओ. 20 एच.पी.), यंत्रचालित नेपसैक स्पेयर / विधुत चलित ताइवान स्पेयर – क्षमता 16 लीटर से अधिक के कृषि यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं |

मध्य प्रदेश के किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर ट्रेक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है | इसके लिए किसानों से आनलाइन आवेदन मांगे गये हैं | जिन जिलों के किसानों को 20 एच.पी. का ट्रेक्टर दिया जायेगा उनका लक्ष्य तथा नाम जारी किया गया है |

 

इन जिले के किसानों को 20 एच.पी. का ट्रेक्टर सब्सिडी पर

मध्य प्रदेश के 16 जिलों के 16 तहसीलों को माडल विकास खण्ड के लिए चयन किया गया है | इन सभी जिलों को माडल विकास खण्ड के साथ लक्ष्य जारी किए गए हैं | इन सभी माडल विकास खण्ड के किसानों को सब्सिडी पर ट्रेक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है |

 

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ट्रेक्टर के लिए कुल जारी लक्ष्य

कूल 16 जिलों के 31 किसानों को 20 एच.पी. के ट्रेक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है , इसमें सामान्य वर्ग के लिए 19 अनुसूचित जाति के लिए 5 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7 ट्रेक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है |

माडल विकास खण्ड को छोड़कर जिले के शेष विकास खण्ड हेतु के लिए 19 ट्रेक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं | इसमें से 13 सामान्य वर्ग , 3 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति के लिए है | यह सभी ट्रेक्टर ऊपर दिए हुए 9 जिलों के लिए हैं |

 

यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर/विदयुत चालित स्प्रेयर के लिए कुल जारी लक्ष्य

राज्य के 16 विकास खण्डों के लिए कुल 2609 लक्ष्य जारी किया गया है , इसमें से समान्य वर्ग के लिए 1720, अनुसूचित जन जाति के लिए 381, अनुसूचित जनजाति के लिए 508 लक्ष्य दिया गया है |

माडल विकास खण्ड को छोड़कर राज्य के 18 जिलों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है | इन सभी 18 जिलों के लिए 1391 का लक्ष्य दिया गया है | इसमें से समान्य वर्ग के लिए 880, अनुसूचित जनजाति के लिए 292, अनुसूचित जाति के लिए 292 लक्ष्य निर्धारित किया गया है |

 

किसानों को ट्रेक्टर, पॉवर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी

पावर टिलर तथा 20 एच.पी. तक ट्रेक्टर पर सभी वर्गों के किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है | सभी वर्गों के किसानों को अलग – अलग सब्सिडी दी जाती है | जो इस प्रकार है :-

 

पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)

8 बीएचपी पावर से कम क्षमता वाले पावर टिलर पर सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 40,000 रूपये/इकाई | इसके अलावा महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे तथा कमजोर वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 50,000 रूपये/ईकाई की सब्सिडी दी जाती है |

 

पावर टिलर (8 बीएचपी और उससे अधिक) :- इस वर्ग के पावर टिलर के लियी सामान्य वर्ग के के किसानों के लिए 60,000 रूपये/इकाई | महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटी और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 75,000 रूपये/इकाई दी जायेगी |

 

यंत्रचालित नेपसैक स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक) :- सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 0.08 रूपये/इकाई \ महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों के लिए अधिकतम 0.10 रूपये/इकाई |

 

किसान कब से आवेदन कर सकते हैं

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग के द्वारा इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जो अभी चल रहे हैं | इच्छुक व्यक्ति अभी आवेदन कर सकते हैं | इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन लक्ष्य पूरा होने तक लिया जायेगा |

 

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नियम और शर्ते

  • मध्य प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा एकीकृत बागबानी मिशन के विभिन्न घटकों के तहत आवेदन मांगे गए है | इन दिए हुए योजनाओं के लिए आवेदन लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक स्वीकार किया जायेगा |
  • विभाग द्वारा जिले वार लक्ष्य स्वीकृत किया गया है जिसमें माडल विकासखंड को 75 प्रतिशत लक्ष्य आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है |
  • निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 10 दिवस में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शेष लक्ष्य की पूर्ति सभी विकासखंड द्वारा की जा सकती है |
  • लक्ष्य से अधिक आवेदनों को SHDO/ADH/DDH कार्यालय द्वारा निरस्त किया जायेगा |

 

किसानों का चयन इस आधार पर किया जायेगा

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करने के लिए कुछ नियम और शर्ते रखे गये हैं जो इस प्रकार है :-

  • कृषक को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है |
  • योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा |
  • हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए |
  • हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किये जाने वाले फलों में होनी चाहिए |
  • सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक – पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है |
  • कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान फसलों के स्थान पर फलोदयान विकसित करने पर ही अनुदान की पत्रता होगी

 

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

एकीकृत बागबानी विकास मिशन (MIDH) योजना का लाभ लेने के लिए फोटो, आधार नम्बर, खतोनी की प्रति, बैंक पासबुक एवं जाती प्रमाण पात्र होना चाहिए |

किसान योजना से जुडी कसी भी तरह की जानकारी के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं |

 

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ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें किसान आवेदन उधानिकी एवं खाध प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देखे सकते हैं  अथवा जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें|

मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाईन पंजीयन उधानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं |

किसान कीओसको पर जाकर अथवा mponline पर जाकर पंजीयन करें जहाँ ekyc (उँगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें |

 

ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

 

source : kisansamadhan

 

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