मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत अब किसानों को उनके बिजली बिलों पर 93% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा, अटल गृह ज्योति योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। यह निर्णय विद्युत नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी नई दरों के बाद लिया गया है।
किसानों को मिलेगी 93% तक की सब्सिडी
राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्नसिंह तोमर ने घोषणा की कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है।
इस योजना के तहत किसानों को केवल 7% बिजली बिल का भुगतान करना होगा, जबकि शेष 93% राशि सरकार वहन करेगी।
कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ
सरकार के अनुसार, किसानों को अपने बिजली बिलों का केवल 7% ही भुगतान करना होगा। जैसे :
- 3 हॉर्स पावर (HP) के पंप पर सालाना बिजली बिल 30,730 रुपये तय किया गया है, लेकिन सब्सिडी के बाद किसानों को सिर्फ 2,250 रुपये देने होंगे।
- 5 HP के पंप का सालाना बिल 54,671 रुपये होगा, लेकिन किसान केवल 3,750 रुपये देंगे।
- 10 HP के पंप पर सालाना 1,15,655 रुपये का बिल बनेगा, लेकिन सब्सिडी के बाद किसानों को सिर्फ 7,500 रुपये देना होगा।
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ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार 3 HP पंप पर 28,480 रुपये, 5 HP पंप पर 50,921 रुपये और 10 HP पंप पर 1,08,155 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी। इससे प्रदेश के करीब 37 लाख किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या खास
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी राहत देने का ऐलान किया है। अटल गृह ज्योति योजना के तहत:
- 150 यूनिट तक बिजली खपत वाले घरों को सब्सिडी मिलेगी।
- पहले 100 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को केवल 100 रुपये देना होगा, जबकि बाकी राशि (लगभग 566 रुपये) सरकार देगी।
- प्रदेश में ऐसे 1 करोड़ 7 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
टैरिफ में हुए बदलाव
बिजली कंपनियों ने टैरिफ में 7.52% वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने केवल 3.46% वृद्धि को मंजूरी दी। नई दरों के अनुसार:
- 100 यूनिट तक खपत करने वाले घरों के बिल में 24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अटल गृह ज्योति योजना के तहत यह अतिरिक्त राशि सरकार वहन करेगी।
- 10 किलोवाट से कम लोड वाले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 20% छूट मिलेगी।
- उच्च-दाब उपभोक्ताओं को रात में बिजली इस्तेमाल पर 7.5% से 10% तक छूट दी जाएगी।
नए टैरिफ से जुड़े अन्य बदलाव
- निम्न-दाब गैर-घरेलू और उच्च-दाब सीजनल उपभोक्ताओं की न्यूनतम बिलिंग खत्म कर दी गई है।
- स्मार्ट मीटर और प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए छूट जारी रहेगी।
- हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टैरिफ में कटौती की गई है।
- बिजली कंपनियों को उपभोक्ता सेवाएं बेहतर करने और शोध कार्य के लिए एक फंड बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कैसे करे आवेदन
जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की इस नई नीति से किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और इससे मध्यप्रदेश में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
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