किसान 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन करें

किसानों को कृषि कार्यों हेतु किराए पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र CHC की स्थापना के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

इच्छुक किसान 12 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रहीं हैं।

इसमें किसान कम खर्चों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार किराए पर कृषि यंत्र ले सकें इसके लिए सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC), कृषि यंत्र बैंक एवं हाई टेक हब आदि की स्थापना की जा रही है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के इच्छुक किसानों और युवाओं से अनुदान पर “निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना” के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश द्वारा राज्य के सभी जिलों में कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 26 मई 2025 से 12 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद 13 जून को दोपहर 12 बजे लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा।

चयनित किसान योजना के तहत ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र अनुदान पर खरीद सकेंगे।

16 से 17 जून 2025 के दौरान चयनित किसानों के अभिलेखों (दस्तावेज) और बैंक ड्राफ्ट का सत्यापन किया जाएगा।

 

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

पात्र किसानों और युवाओं को निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत किसान अधिकतम 25 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र खरीद सकेंगे।

अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान के आधार पर की जाएगी।

इसके अलावा योजना के हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

 

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया

एमपी में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग को 599, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 189, अनुसूचित जाति के लिए 157 तथा एफपीओ के लिए कुल 55 हेतु आवेदन मांगे गए हैं।

योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2025-26 हेतु वैध रहेंगे।

प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु 10,000/- रुपए का बैंक ड्राफ्ट अपने संभाग के कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी।

बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

DD ke liye sahayak Krishi Yantri List

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापना के बाद लौटाई जाएगी, लेकिन यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले के एक गांव हेतू ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

एक से अधिक जिलों और गाँव हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएँगे।

कंप्यूटराइज्ड लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में किया जाएगा।

 

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ले सकेंगे बैंक ऋण

इच्छुक किसान योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख तक की लागत वाले कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना कर सकेंगे। बैंक ऋण के आधार पर केंद्र स्थापित करने के लिए पात्रता होगी।

योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड AIF” योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है।

 AIF योजना के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती है।

यह लाभ कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापना हेतु प्राप्त 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होता है।

कस्टम हायरिंग केंद्र की योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों को AIF योजना के अंतर्गत अलग से भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसमें पात्र पाये  जाने पर AIF योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना की पूरी जानकारी के लिए pdf डाउनलोड करें

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

13 जून को जिन किसानों का लॉटरी के माध्यम से चयन होगा उन किसानों को संबंधित जिले के कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय में 16 और 17 जून 2025 के दौरान जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।

सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराना होगा।

इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल की अंकसूची (जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो), जाति प्रमाण पत्र डिजिटली एवं मूल प्रति, निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पीटीआर अथवा आधार कार्ड अथवा ऋण पुस्तिका) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

एफपीओ के कृषक समूह को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारणी/ गवर्निंग बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड व अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेख परीक्षण ना कराने अथवा मूल बैंक ड्राफ्ट जमा ना कराए जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

 

अनुदान पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान जो अनुदान पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं उन किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

किसान यह आवेदन कृषि अभियांत्रिकी विभाग के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का 12वीं पास होना जरूरी है।

वहीं आवेदक की आयु 1 जून 2025 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसान यह आवेदन 12 जून 2025 तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

 

कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए कौन से कृषि यंत्र खरीदना होगा?

योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों के लिए कुछ कृषि यंत्रों को खरीदना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा किसान अपनी इच्छा के अनुसार भी कुछ कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

लाभार्थी किसानों को एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पॉवर हैरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हैरो, एक सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रेक्टर चलित बुआई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य रूप से लेना होगा।

योजना के तहत आवेदक केवल 01 ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके अलावा प्रत्येक स्वचालित यंत्र पर AIPower Telematic kit (GPS System) होना अनिवार्य है।

 AI Power Telematic Kit (GPS System) के बिना इन यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के अंतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पहले केंद्र स्थापित हो चुके हैं वहां के किसान योजना के तहत आवेदन न करें।

गाँव के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जाएगा।

एफपीओ का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के माध्यम से ही भरा जाएगा।

सब्सिडी पर कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आवेदन के लिए क्लिक करें 

Ladli Behna Yojana: खाते में नहीं आई 24वीं किस्त? तो तुरंत करें ये जरूरी काम