जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक सब्सिडी दी जाती है. जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन व ऑफलाइन) की पूरी जानकारी
देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार हर समय उनके साथ खड़ी रहती है. इसी क्रम में सरकार के द्वारा किसानों की भलाई के लिए कई तरह की बेहतरीन स्कीमों को भी चलाया जाता है.
इन्हीं स्कीमों में से केंद्र सरकार ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’ को शुरू किया, जिसके तहत छोटे व ऐसे किसान जो खेती से लाभ पाने के लिए ट्रैक्टर को नहीं खरीद पाते हैं. उन्हें सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
बता दें कि ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’/ के तहत सभी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए करीब 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है.
आइए इस योजना की आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं…
क्या है ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’?
किसानों की आर्थिक मदद और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है.
इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना है.
PM Kisan Tractor Yojana के लाभ
- सरकार की पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है.
- ट्रैक्टर से खेती करने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और साथ ही खेती आसान होगी.
- पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से ट्रैक्टर खरीदना सस्ता हो जाता है.
- ट्रैक्टर से खेत जोतने, बुवाई और अन्य कृषि कार्य आसान हो जाते हैं और कम समय में ज्यादा काम करने में किसानों को मदद मिलेगी.
- इस योजना के तहत किराए पर ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे खर्च बचता है.
योजना के लिए पात्रता
- देश का किसान होना चाहिए.
- खेती करने के लिए किसान के पास खुद के खेत होने चाहिए.
- किसान की सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए.
योजना के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)
PM Kisan Tractor Yojana में ऐसे करें आवेदन?
अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया
- इसके लिए आपको सबसे पहले ‘आधिकारिक कृषि विभाग की वेबसाइट’ पर विजिट करें.
- जहां आपको “प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना” के लिंक पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके समक्ष आवेदन पत्र खुल जाएगा. फॉर्म में पुछी गई सभी जानकारी को सही से भरें.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भुलें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करना होगा.
जहां आपको इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी व आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, जिसे भरकर आपको वहीं जमा करना होगा.
source : krishijagran