तार फेंसिंग पर अनुदान
उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानो की फसलो को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए खेत के आसपास फेंसिंग लगाने हेतु 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल रहा है, जिन किसानो को इस योजना का फायदा लेना हो आवेदन कर सकते है।
उद्यानिकी फसलो की खेती करने वाले किसान अपने खेत के चारो तरफ राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत फेंसिंग अनुदान पर लगाने के लिए आवेदन कर सकते है, जिसमे खर्च का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदान में दिया जायेगा।
फेंसिंग के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उद्यानिकी विभाग द्वारा जानकारी में बताया कि जो किसान उद्यानिकी फसले जैसे फल, फुल, मसाले और सब्जियों की खेती को आवारा पशुओं से बचाव के लिए इस योजना के माध्यम से अपने खेत के आसपास फेंसिंग करवा सकते है, जिसके लिए किसानो को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।
फेंसिंग के लिए प्रति मीटर 300 रूपये तक का खर्च आता है, जिसमे आधा पैसा यानी 150 रूपये राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
फेंसिंग लगाने हेतु आवेदन कहाँ और कैसे करें?
इस योजना के माध्यम से किसान लाभ लेने हेतु mpfsts.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते है, आवदेन करने के बाद जिन किसनो को इस योजना के लिए लाभ मिल सकता है उनके नामो का चयन लोटरी निकालकर किया जायेगा।
इस योजना से जुडी और भी जानकारियों के लिए अपने जिले के उद्यानिकी विभाग में कांटेक्ट कर सकते है।
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पावती/बी-1 खसरा
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाईल नम्बर
खेत में अनुदान पर फेंसिंग लगाने हेतु निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
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