किसान इन सिंचाई यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

फसलों के उत्पादन में सिंचाई का अत्यधिक महत्व है खासकर आजकल जब किसान खेत में एक साल में कई फसलों की खेती करते हैं। ऐसे में किसान समय पर विभिन्न फसलों की सिंचाई कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाती है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, पम्पसेट (डीजल एवं बिजली चालित), पाइप लाइन सेट, रेनगन आदि सिंचाई यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन माँगे गये हैं।

 

कृषि यंत्र अनुदान Subsidy हेतु आवेदन

मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों के विरुद्ध योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में अलग–अलग ज़िलों के तहत किसानों को यह सिंचाई यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन माँगे गये हैं।

किसान इन सिंचाई उपकरणों हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 के दौरान पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी जिसके बाद चयनित किसान इन यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे।

 

इन योजनाओं के तहत दिये जाएंगे अनुदान Subsidy पर कृषि यंत्र

सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

इन योजनाओं के तहत अलग-अलग जिलों के किसानों को अलग-अलग सिंचाई यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

यह योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन)– स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम,
  • राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन – स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूँ – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम 
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा – स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन 
  • खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान– पाइपलाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) 
  • बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन– स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत)

 

सिंचाई यंत्रों पर कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 55 प्रतिशत तक है।

इसमें किसान जो सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

 

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा।

जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी,
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु),
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल)

 

सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें

मध्यप्रदेश में सभी योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई दिये गये सिंचाई यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ की जा चुकी है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान पोर्टल पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं।

सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें

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