किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी लोन) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के किसानों को साहूकारों से अधिक ब्याज दरों पर लोन लेने से बचना है. इस योजना के तहत ब्याज दर को 2% तक कम किया जा सकता है.
इसके अलावा, पुनर्भुगतान अवधि फसल या व्यवसाय अवधि पर आधारित होती है जिसके लिए ऋण राशि ली गई थी.
ब्याज दर को 2% तक कम
किसानों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं.
कुछ योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है तो कहीं उन्हें बीमा, सब्सिडी आदि का लाभ मिलता है.
खेती में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है.
इस कार्ड पर किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है.
जबकि 1 लाख 60 हजार रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन के लिए किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है.
पिछले कुछ वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है.
यही कारण है कि आज लाखों किसान केसीसी का लाभ उठाकर निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं.
खेती के अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड लोन जारी किया जा रहा है.
क्या है केसीसी योजना?
किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के किसानों को साहूकारों से अधिक ब्याज दरों पर लोन लेने से बचना है.
इस योजना के तहत ब्याज दर को 2% तक कम किया जा सकता है. इसके अलावा, पुनर्भुगतान अवधि फसल या व्यवसाय अवधि पर आधारित होती है जिसके लिए ऋण राशि ली गई थी.
गारंटी मुक्त लोन का लाभ उठा सकते हैं किसान
केसीसी क्रेडिट वाले किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत स्थायी विकलांगता और मृत्यु के लिए 50,000 रुपये तक और अन्य जोखिमों के लिए 25,000 रुपये तक कवर किया जाता है.
इस योजना के तहत किसान 1 लाख रुपये तक का गारंटी मुक्त लोन प्राप्त कर सकते हैं.
दुर्घटना बीमा को कवर करता है ये स्कीम
आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान को 5 साल की अवधि के लिए 4 फीसदी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
इस लोन के साथ-साथ किसान को दुर्घटना बीमा योजना का कवरेज भी दिया जाता है, क्योंकि केसीसी योजना के लाभार्थी किसान को कृषि कार्यों के दौरान कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है.
यदि केसीसी ऋण धारक की मृत्यु हो जाती है या किसान स्थायी या अस्थायी विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केसीसी राशि को बीमा दावे के माध्यम से कवर किया जाता है.
किसान कितने रुपये का कर सकते हैं क्लेम
नियमों के मुताबिक, अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपये का बीमा मिलता है या किसी बड़ी दुर्घटना में वह विकलांग हो जाता है तो 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का क्लेम मिलने का प्रावधान है.
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत आसान है. आवेदन करते समय ही किसान को इससे जुड़े नियम समझा दिए जाते हैं.
किसान अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन के दस्तावेज की कॉपी जमा करके केसीसी लोन जारी करवा सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म pmkisan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी बैंक शाखा से भी संपर्क कर सकते हैं.