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गेहूं बेचने के लिए किसान 28 फरवरी तक यहाँ करें अपना पंजीयन

रबी फसलों की कटाई का समय हो गया है, ऐसे में राज्य सरकारों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में चना, मसूर, सरसों के साथ ही गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राज्य में किसान चना, मसूर एवं सरसों समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 25 फरवरी तक एवं गेहूं बेचने के लिए 28 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। 

 

MSP पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन

केंद्र सरकार ने इस वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल रखा है, जिस पर केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा विभिन्न खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जाएगी।

जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन पंजीयन अनिवार्य रूप से करना होगा।

 

पंजीयन कहाँ करें?

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन पंजीयन की व्यवस्था रखी है।

जिसमें किसान स्वयं मोबाइल द्वारा एमपी किसान एप पर, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, पूर्व वर्षों की भाँति सहकारी समिति/ विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीकृत केंद्र पर निः शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।

इसके अलावा एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क पर, कामन सर्विस सेंटर पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफ़े पर एवं लोकसेवा केंद्र पर शुल्क देकर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं।

 

किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज 

  • ऐसे किसान जिन्होंने पिछले रबी/खरीफ मौसम में पंजीयन कराया था उन किसानों को रबी विपणन वर्ष 2023-24 में पंजीयन हेतु दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। 
  • केवल निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। पंजीयन में परिवर्तन/ संशोधन की आवश्यकता होने पर दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केंद्र पर लाने होंगे एवं बैंक खाता परिवर्तन की दशा में बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ में लानी होगी।
  • सभी किसानों को आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
  • वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
  • अनुबंध की एक प्रति तहसील कार्यालय में जमा करानी होगी।
  • ऐसे किसानों को समिति/विपणन संस्था द्वारा संचालित केंद्रों पर पंजीयन कराना होगा।
  • पंजीयन में भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरा) से ली जाएगी।
  • सहमत न होने पर गिरदावरी में दावा/ आपत्ति का प्रावधान उपलब्ध होगा।

 

किसान ऐसे करें खसरा नम्बर को आधार से लिंक

समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए एवं पंजीयन में आसानी और तुरंत भुगतान के लिए बैंक खाता को आधार नम्बर से लिंक कराना होगा।

इसके अलावा पंजीयन में सुविधा की दृष्टि से कृषक अपने सभी खसरों को आधार नम्बर से लिंक करना होगा।

किसान इस तरह खसरा नम्बर को आधार से लिंक कर सकते हैं:-

  • किसान अपने सभी खसरों को समग्र पोर्टल पर “e-KYC करें” विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेंटर/MP Online/ लोक सेवा केंद्र पर जाकर आधार से लिंक कर सकते हैं।
  • इसके अलावा किसान mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर जाकर खसरा नम्बर को आधार से लिंक कर सकते हैं।

किसान पंजीयन करवाते समय कृषक का नाम, समग्र आईडी नम्बर, ऋण पुस्तिका, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, बैंक का आईएफएससी कोड, मोबाइल नम्बर की सही जानकारी दें ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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