ऐसे करें आवेदन
फल, सब्जी एवं अन्य नश्वर उत्पादों का भंडारण कर किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज एवं रायपेनिंग चेम्बर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।
इसके लिए सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के चयनित जिलों में कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 और रायपेनिंग चेम्बर के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
कोल्ड स्टोरेज और रायपनिंग चेम्बर पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
एमपी के छिंदवाड़ा जिले के उप संचालक उद्यान एम.एल.उईके ने बताया कि उद्यानिकी विभाग की केन्द्र पोषित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन घटक के तहत कोल्ड स्टोरेज टाईप-1, 5000 मीट्रिक टन क्षमता पर 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 140.00 लाख रुपए एवं रायपनिंग चेम्बर 300 मीट्रिक टन क्षमता के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध है जिस पर लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 105.00 लाख रुपये का अनुदान लाभार्थी को दिया जाएगा।
अनुदान पर कोल्ड स्टोरेज के लिए किसान कहाँ आवेदन करें?
उद्यानिकी विभाग, छिंदवाड़ा के उपसंचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक हितग्राही विभागीय mpfsts पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते है।
आवेदन के साथ आवेदक को
- डी.पी.आर.,
- बैंक ऋण स्वीकृति पत्र,
- बैंक एप्राइजल रिपोर्ट,
- भूमि के दस्तावेज,
- भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र,
- चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट,
केन्द्र व राज्य सरकार से पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं करने का घोषणा पत्र 100 के नोटराइज्ड स्टांप पर एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराने का घोषणा पत्र 100 के नोटराइज्ड स्टांप पर सहित परियोजना प्रस्ताव/आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन की हार्डकापी संबधित विकासखंड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
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