कृषि पम्प कनेक्शन लेने के लिए किसानों को देनी होगी इतनी राशि

किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार किसानों को कृषि पंप के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराती है।

किसानों को यह कनेक्शन 3 महीने से लेकर पांच महीने तक के लिए दिए जाते हैं।

इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 3 से लेकर 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंप के अस्थाई कनेक्शन के दरें निर्धारित कर दी गई हैं।

किसान अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली विभाग में आवेदन कर कृषि पम्प के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।

 

रबी सीजन में सिंचाई हेतु

दरअसल मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

जिसके तहत किसान 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के पंपों के लिए बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।

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कृषि पम्प कनेक्शन के लिए कितनी राशि देनी होगी

ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद

थ्री फेज 3 हॉर्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए

  • तीन माह के लिए 5503 रुपये,
  • चार माह के लिए 7225 रुपए एवं
  • पांच माह के लिए 8946 रूपये की राशि देनी होगी।

5 हॉर्स पॉवर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए

  • 8946 रुपए,
  • चार महीने के लिए 11,814 रुपये एवं
  • पाँच महीने के लिए 14,683 रुपये देने होंगे।

7.5 हॉर्स पॉवर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए

  • तीन माह के लिए 14,109 रुपये,
  • चार महीने के लिए 18,699 रुपये एवं
  • पांच महीने के लिए 23,289 रुपये जमा करने होंगे।

वहीं थ्री फेज 10 हॉर्स पॉवर के अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु

  • तीन माह के लिए 17,552 रूपये,
  • चार महीने के लिए 23,289 रूपये एवं
  • पॉंच महीने के लिए 29,026 रूपये देने होंगे।

 

किसानों को जमा करना होगा 3 महीने की राशि

कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 04 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिए जाएँगे।

कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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