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किसान अब ऑनलाइन ले सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका

भू-अधिकार ऋण पुस्तिका

 

किसानों को अक्सर अपने भूमि सम्बंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

किसानों को होने वाली इस परेशानी से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सभी भूमि दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया है।

जिसे किसान आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

 

मध्यप्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं आमजन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े।

उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था, जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है।

 

किसान मात्र 10 रुपए देकर ले सकेंगे ऋण पुस्तिका

किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है।

आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है।

कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एन्ड्रायड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा कर ले सकता है।

 

वाट्सएप पर भी किसान ले सकेंगे खसरा, बी-1 एवं ऋृण-पुस्तिका

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार द्वारा किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, बी-1 एवं ऋृण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

श्री राजपूत ने जनता से अपील करते हुए कहा कि राजस्व महकमे द्वारा सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएँ और परेशानी से बचें।

 

किसान यह दस्तावेज ले सकते हैं ऑनलाइन 

राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अब मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित भूमि रिकॉर्ड को जनता ऑनलाइन घर बैठे देख सकती है।

अब जन-मानस को सरकारी कार्यालयों में छोटी-छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरुरत नहीं है।

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल, भू-अभिलेख का रिकॉर्ड, आबादी सर्वे का रिकॉर्ड, बंधक भूमि की स्थिति, बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, बंदोबस्त निस्तार पत्रक की स्केन प्रति, जमा बंधी नकल, खेत का नक्शा, विवादित भूमि का विवरण आदि ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

source : kisansamadhan

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