मिनी स्प्रिंकलर सेट पर मिल रही है भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

किसानों को खरीफ सीजन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें मिनी स्प्रिंकलर सेट (Mini sprinkler set) पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ (उठाएं लाभ) प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (pradhan mantri krishi sinchayee yojana) के तहत राज्य के किसानों को अनुदान पर मिनी स्प्रिंकलर सेट दिए जा रहे हैं।

 

मिलेगी सब्सिडी

खास बात यह है कि मिनी स्प्रिंकलर सेट की खरीद पर किसानों को 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

जो किसान सब्सिडी पर मिनी स्प्रिंकलर सेट खरीदना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2024 है।

 

मिनी स्प्रिंकलर सेट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (माइक्रोइरीगेशन) के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान (उठाएं लाभ) दिया जाता है।

वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान मिलता है।

यदि मिनी स्प्रिंकलर की इकाई लागत 19,600 रुपए प्रति हैक्टेयर है तो इस पर आपको इकाई लागत का 55 प्रतिशत यानी 10,780 रुपए का अनुदान मिल सकता है।

वहीं सभी वर्ग के अन्य किसानों को 45 प्रतिशत यानी 8820 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है।

सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से आप योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि का पता लगा सकते हैं।

 

योजना के लिए कौनसे किसान होंगे पात्र

योजना के तहत सिंचाई यंत्र पर अनुदान के लिए सभी वर्ग के किसान जिनके पास स्वयं की भूमि हो, वहीं पात्र होंगे लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने पिछले 7 सालों में सिंचाई उपकरण का लाभ नहीं लिया हो।

वहीं ऐसे किसान जो पिछले सात सालों के दौरान कृषि सिंचाई यंत्र का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। विद्युत पंप के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना जरूरी होगा।

 

निर्धारित समय पर क्रय की गई सामग्री पर ही मिलेगा अनुदान

किसान पंजीयन के बाद निर्धारित समयावधि में सामग्री क्रय करते है तभी उन्हें अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसान को आवेदन के सात दिन के भीतर आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, क्योंकि उसी के आधार पर सामग्री क्रय करने का स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।

स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद किसान सामग्री की खरीद कर सकेंगे। सामग्री की खरीद किसान को कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत डीलर से ही करनी होगी तभी आपको अनुदान का लाभ मिल सकेगा।

पंजीकृत डीलर की लिस्ट आप ई-कृषि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अपने निकटतम कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

बता दें कि ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही जिला अधिकारी द्वारा कृषि सिंचाई यंत्र क्रय स्वीकृति का आदेश जारी किया जाएगा।

क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिन में किसान को सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

यदि किसी किसान का आवेदन निरस्त हो जाता है आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।

 

ऑनलाइन अपलोड करने होंगे ये कागजात

किसानों को कृषि सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी (उठाएं लाभ) के लिए आवदेन करने के सात दिन की अवधि में आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे,

यह दस्तावेज या अभिलेख इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक किसान के आधार कार्ड की कॉपी
  • बैक पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसान हेतु)
  • जमीन से संबंधित दस्तावेज जिसमें बी-1 की कॉपी
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण इसके लिए बिजली का बिल
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)

 

कैसे करें आवेदन

मिनी स्प्रिंकलर सेट के लिए 24 जून तक आवेदन किया जा सकता है। संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर से वर्ष 2024-2025 प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत सिंचाई उपकरण- मिनी स्प्रिंकलर सेट हेतु दिनांक 14 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस योजना के तहत 24 जून 2024 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर आवेदन किया जा सकता है।

प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी संपादित की जाएगी, जिसकी सूचना किसानों को अलग से पोर्टल पर दी जाएगी।

मिनी स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर विजिट कर सकते हैं।

आवेदन हेतु नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

https://farmer.mpdage.org/

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