पीएम फसल बीमा योजना (लिस्ट) का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
ताकि किसानों की फसल खराब होने पर भी उन पर किसी प्रकार का बोझ न पड़े. सरकार की ओर से किसानों के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.
लाभार्थी सूची देखने के लिए फॉलो करें ये 7 स्टेप्स
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को की थी. इस योजना का लाभ देशभर के लाखों किसानों को दिया जा रहा है.
इस योजना के माध्यम से लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कम प्रीमियम राशि पर फसल बीमा प्रदान किया जाता है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होगा.
वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम केवल 5% देना होगा. आपको बता दें कि इस योजना के तहत लगभग 800000 रुपये की बीमा दावा राशि प्रदान की गई है.
अब आइए जानते हैं योजना की लिस्ट कैसे चेक करें और लाभार्थी सूची देखने के लिए क्या करें.
क्या है फसल बीमा योजना का उद्देश्य
पीएम फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
ताकि किसानों की फसल खराब होने पर भी उन पर किसी प्रकार का बोझ न पड़े. सरकार की ओर से किसानों के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.
लिस्ट चेक करें योजना की लिस्ट
यदि आपने पहले ही फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर दिया है, तो फसल बीमा सूची में नाम जांचने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर लाभार्थी सूची विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.
- अब अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें.
- अब सबमिट विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने पीएम फसल बीमा सूची आ जाएगी.
- इस प्रकार आप फसल बीमा लाभार्थी सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता
- इस योजना के लिए भारत के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक अपनी स्वयं की कृषि भूमि या पट्टे पर ली गई कृषि भूमि पर बीमा करा सकते हैं.
- किसी अन्य फसल बीमा कंपनी का लाभ लेने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.