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आपके किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा जरूरी नियम

 

नहीं जानने पर होगा नुकसान

 

एक बैंक अधिकारी के मुताबिक किसी किसान की उम्र अगर 70 साल है और वो केसीसी लेना चाहता है तो उसे एक को-अप्लीकेंट की भी जरूरत होगी.

 

मोदी सरकार उन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना पर काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं.

इसके लिए पीएम किसान और केसीसी दोनों योजनाओं को लिंक कर दिया गया है. कोरोना काल में ही करीब दो करोड़ किसानों को केसीसी दिया गया है.

ऐसे में आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए. केसीसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए.

एक बार बनने के बाद उसकी पांच साल ही वैधता होगी.

 

एक बैंक अधिकारी ने बताया कि अगर आवेदक किसान की उम्र 70 साल से अधिक है तो एक को-अप्लीकेंट भी लगेगा.

जिसकी उम्र 60 से कम हो. हालांकि, को-अप्लीकेंट के पास भी जमीन हो, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन बैंक इसके बिना केसीसी नहीं जारी करेगा.

किसान के फॉर्म भरने के बाद बैंक कर्मचारी देखेगा कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं. कुछ बैंकों में 60-65 साल के आवेदक को भी इसकी जरूरत होती है.

 

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अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है केसीसी

खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, केसीसी का लाभ ले सकता है.

अब किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ खेती-किसानी तक सीमित नहीं है. पशुपालन और मछलीपालन के लिए सिर्फ 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा.

जबकि कृषि के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं. केसीसी बनाने का काम एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB), एचडीएफसी (HDFC) सहित सभी प्रमुख बैंक कर रहे हैं.

 

बिना गारंटी 1.60 लाख रुपये तक का लोन

केंद्र सरकार ने 1.60 लाख रुपये तक की रकम लेने के लिए गारंटी खत्म कर दी है.

अगर किसान एक लोन को एक साल के भीतर चुका देता है तो उसे इस पर महज 4 फीसदी का ब्याज देना होगा.

खेती के लिए लोन करीब 9 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से मिलता है. लेकिन कई तरह की छूट की वजह से यह कम हो जाता है.

 

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केसीसी के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता

  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
  • पहचान का प्रमाण–मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड (Aadhaar), डीएल आदि.
  • किसी और बैंक में कर्जदार न होने का एफीडेविड.
  • आवेदक की फोटो
  • व्यक्तिगत खेती या संयुक्त कृषि कर रहे किसान इसके लिए पात्र हैं.
  • पट्टेदार, बटाईदार किसान और स्वयं सहायता समूह भी लाभ ले सकते हैं.
  • सभी सरकारी, निजी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे बना सकते हैं.
  • आप कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.

 

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