करें आवेदन
छोटे और बुजुर्ग किसानों के लिए भी सरकार ने एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम चलाई है, जिसमें 18-40 की उम्र के किसान आवेदन करके 60 की उम्र से 3000 रुपये का लाभ ले सकते हैं.
केंद्र की मोदी सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई है.
किसान भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
तब ही तो सरकार समय-समय पर किसानों के लिए भी नई नीतियां और योजनाएं लेकर आती है.
इन योजनाओं में शामिल है पीएम किसान मानधन योजना, जिसे किसान पेंशन स्कीम भी कहते हैं.
आज इस स्कीम को बुजुर्ग, छोटे-सीमांत किसानों को लाभान्वित करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना के तौर पर देखा जाता है.
यह एक स्वैच्छिक स्कीम है, जिससे कोई भी किसान अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद हर महीने 55-200 रुपये का अंशदान देना होता है.
18 से 40 साल की उम्र के किसान इस स्कीम में आवेदन करते हैं, जब इन किसानों की उम्र 60 साल होती है, तो सरकार हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन लाभार्थी किसान के खाते में ट्रांसपर करती है.
अच्छी बात तो यह है कि यदि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो ना अलग से डोक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही एक भी पैसा देना पड़ेगा.
बस आपके आवेदन के साथ ही अंशदान की रकम पीएम किसान योजना की किस्तों में से काट ली जाएगी. ये किसान की परमिशन से ही होगा.
यहां करें आवेदन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर, ई-मित्र केंद्र या फिर सीधा ऑफिशियल साइट https://maandhan.in/auth/login पर आवेदन कर सकते हैं.
- ध्यान रखें कि आवेदन फॉर्म के साथ किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक,चेक या बैंक स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी लगानी होगी.
- यदि आप खुद से आवेदन कर रहे हैं तो ई-केवाईसी अनिवार्य है, क्योंकि यहां किसान का 10 अंकों का नंबर दर्ज किया जाता है.
- साइट पर आवेदन के साथ ही लाभार्थी की उम्र के हिसाब से उसका अंशदान और मासिक पेंशन काउट कर दी जाएगी.
- इसके बाद किसान का एक यूनीक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) जनरेट होगा, जिसके बाद किसान का पेंशन कार्ड प्रिंट कर दिया जाएगा.
- अधिक जानकारी के लिए Helpline No. 1800 267 6888 या 14434 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना | |
किसान की उम्र | अंशदान |
18 | 55 |
19 | 58 |
20 | 61 |
21 | 64 |
22 | 68 |
23 | 72 |
24 | 76 |
25 | 80 |
26 | 85 |
27 | 90 |
28 | 95 |
29 | 100 |
30 | 105 |
31 | 110 |
32 | 120 |
33 | 130 |
34 | 140 |
35 | 150 |
36 | 160 |
37 | 170 |
38 | 180 |
39 | 190 |
40 | 200 |
इन किसानों को नहीं मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत सिर्फ खुद की जमीन पर खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया है.
यही किसान इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं और अंशदान देकर पेंशन के हकदार होंगे.
इनके अलावा गैर-लाभार्थी किसानों की लिस्ट नीचे दी गई है.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना जैसी दूसरा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाले किसान.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले किसान.
- खुद की जमीन है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पेशेवर लोग और सरकारी कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं.
किसान की मृत्यु पर पत्नि को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम का लाभ लेने वाले किसान की यदि मृत्यु हो जाए तो किसान का अंशदान बेकार नहीं जाएगा, बल्कि किसान की पत्नि या उत्तराधिकारी को 50% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलता रहेगी.
इस तरह ये योजना किसानों के साथ-साथ किसान परिवारों की भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है.
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