Krishi Yantra Subsidy : मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें क्या है आवेदन की आखिरी तारीक

Krishi Yantra Subsidy :मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें क्या है आवेदन की आखिरी तारीक ,मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने वाली e कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास अब अतिरिक्त समय है। पहले 11 मार्च 2025 तक आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब यह तिथि बढ़ाकर 26 मार्च 2025 कर दी गई है। इसके बाद, 27 मार्च 2025 को लॉटरी जारी की जाएगी।

यह योजना कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 60% तक सब्सिडी देने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत 9 प्रमुख कृषि यंत्रों पर आवेदन किया जा सकता है, जिनमें ट्रैक्टर-चलित और शक्तिचालित यंत्र शामिल हैं।

e-कृषि यंत्र अनुदान योजना: कृषि यंत्रों पर मिलेगा 60% तक अनुदान

मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो कृषि यंत्रों की खरीदारी करने के इच्छुक हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

योजना के तहत चयनित यंत्रों पर 50 से 60% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य श्रेणियों के किसानों को 40 से 50% तक अनुदान मिलेगा।

कृषि विभाग ने जिन 9 कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. सब साइलर
  2. बैकहो/ बैकहो लोडर
  3. रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर
  4. स्टोन पिकर
  5. पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर
  6. लेजर लेण्ड लेवलर
  7. फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर
  8. हैप्पी सीडर
  9. पल्वेराइज़र

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया

कृषक भाइयों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए पहले डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद, किसान ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है, जिससे किसानों को आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

किसान जिन यंत्रों पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) का भुगतान करना होगा।

डिमांड ड्राफ्ट की राशि निम्नलिखित है:

  1. बैकहो/ बैकहो लोडर: ₹8000
  2. सब साइलर: ₹7500
  3. स्टोन पिकर: ₹7800
  4. रेज्ड बेड प्लांटर: ₹6000
  5. पॉवर स्प्रेयर / बूम स्प्रेयर: ₹5000
  6. लेजर लेण्ड लेवलर: ₹6500
  7. फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर: ₹5500
  8. पल्वेराइज़र: ₹7000
  9. हैप्पी सीडर: ₹4500

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किसान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान कर सकते हैं और फिर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

योजना की पात्रता

इस योजना के लिए पात्रता का ध्यान रखते हुए, केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी किसान ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्य के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

ट्रैक्टर-चलित यंत्रों के लिए, किसान का पहले से स्वयं का ट्रैक्टर होना आवश्यक है। इसके अलावा, किसान को पिछले 5 वर्षों में कृषि विभाग की किसी योजना के तहत इस यंत्र के लिए अनुदान का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।

शक्तिचालित यंत्रों के लिए भी वही पात्रता शर्तें लागू हैं, और किसान को पिछले 5 वर्षों में इस प्रकार के यंत्रों के लिए अनुदान का लाभ नहीं लेना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पासबुक
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. बी-1 की प्रति
  5. बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर

ये सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड  करने होंगे |

कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कैसे करें?

कृषक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो आप आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।

नए किसानों को बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना होगा।

आवेदन करने के लिए किसान नजदीकी MP Online या CSC सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस या कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, जहां से उन्हें सभी प्रक्रियाओं और आवेदन से संबंधित मदद मिल सकती है।

अंतिम तिथि और लॉटरी प्रक्रिया

अब किसानों के पास आवेदन करने के लिए 26 मार्च 2025 तक का समय है। इसके बाद 27 मार्च 2025 को लॉटरी जारी की जाएगी, जिसमें चयनित किसानों को यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

संपर्क जानकारी

यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो आप कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। यहां संपर्क करने के लिए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

मध्यप्रदेश सरकार की e कृषि यंत्र अनुदान योजना किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर-चलित और शक्तिचालित यंत्रों पर 60% तक की सब्सिडी दी जाती है।

अब आवेदन की तिथि बढ़ाकर 26 मार्च 2025 कर दी गई है, जिससे किसान और अधिक समय तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, और किसानों को संबंधित दस्तावेज़ों के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

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