मप्र में मंडी व्यापारियों को दिया जाने वाला मंडी लाइसेंस 5 साल के बजाए 30 साल के लिए दिया जाएगा।
इससे बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने के झंझट से व्यापारियों को निजात मिलेगी।
इसके साथ ही व्यापारी लाइसेंस फीस भी 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपए कर दी है।
गुरुवार को मंडी बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए, जो 24 फरवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस कदम से प्रदेशभर की 259 मंडियों के 65 हजार से अधिक मंडी व्यापारियों को फायदा होगा।
व्यापारी लाइसेंस अवधि
गौरतलब है कि किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री और मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ऐदल सिंह कंषाना ने मंडी व्यापारी लाइसेंस अवधि बढ़ाने और शुल्क घटाने के निर्देश विभाग को दिए थे।
इसके लिए सभी मंडी समितियों को अधिनियम की धारा 81 के तहत उप विधि में 23 फरवरी तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है।
मंडी बोर्ड के एमडी श्रीमन शुक्ला ने बताया यदि कोई मंडी 23 तक उप नियमों में संशोधन नहीं करती है, तो शासन के आदेश को 24 फरवरी से लागू माना जाएगा।
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