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पेंच बीज समिति का गेहूं प्रतिबंधित

17 नवम्बर 2020, छिन्दवाड़ा।

पेंच बीज समिति का अमानक गेहूं प्रतिबंधित –

 उप संचालक कृषि एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारी श्री जे.आर.हेड़ाऊ द्वारा जिले के विकासखंड अमरवाड़ा के ग्राम बिल्हेरा की बीज उत्पादक व विक्रेता कंपनी पेंच बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित के गेहूं की किस्म अमानक स्तर की पाये जाने पर गेहूं के प्रमाणित बीज लोक-1 के लॉट क्रमांक-एपीआर-20-20-12-647-90657-सी.आई. और गेहूं के प्रमाणित बीज जीडब्ल्यू-322 के लॉट क्रमांक-एपीआर-20-12-647-90659-सी.आई. अमानक बीज के जिले में भंडारण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

साथ ही उत्पादक व विक्रेता संस्था को निर्देश दिये गये है कि वे 7 दिनों के भीतर स्वयं उपस्थित होकर जिन विक्रेताओं और संस्थाओं को प्रतिबंधित किये गये लॉट क्रमांक का बीज विक्रय किया गया है, उसकी सूची प्रस्तुत करें तथा उपलब्ध बीज का भंडारण व विक्रय बंद रखें, अन्यथा बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

 

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