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मध्य प्रदेश में कृषक मित्र के चयन की प्रक्रिया शुरू

 

कृषक मित्र चयन 

 

मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक मित्र का स्वप्रेरणा से कार्य करने के लिए नये सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

जिसे परियोजना संचालक आत्मा द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

इस हेतु कृषक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से 15 अगस्त 2021 के पूर्व आवेदन कर सकता है।

 

कृषक मित्र के चयन के कुछ नियम 

  • कृषक मित्र के लिये कुछ नियम और शर्तें भी है ,जैसे कि वह किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवाएं नही प्राप्त कर रहा हो।
  • संबंधित दोनों ग्रामों में से किसी एक का निवासी हो।
  • स्वयं की कृषि भूमि हो।
  • हाईस्कूल पास हो एवं आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो।
  • कृषक मित्र पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध ना हो।
  • 30 प्रतिशत महिला कृषकों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी।
  • ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्यवाही 15 अगस्त 2021 को की जाएगी।

 

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