सब्सिडी पर यह कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन की तिथि आज आखिरी

सब्सिडी पर स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर कृषि यंत्र

कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान कम समय और कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ऐसे में अधिक से अधिक किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस कड़ी में कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किसानों को सब्सिडी पर स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर और हैप्पी सीडर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

इच्छुक किसान जो इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेना चाहते हैं वे किसान 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

जिसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभाग द्वारा 22 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी।

लॉटरी में चयनित किसानों को सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

बता दें कि तीनों ही कृषि यंत्रों का प्रयोग फसल अवशेषों के प्रबंधन के साथ ही विभिन्न फसलों की बुआई में किया जाता है।

जिससे फसल उत्पादन की लागत तो कम होती ही है साथ ही फसल अवशेष के खाद में परिवर्तित हो जाने से उत्पादन भी बढ़ता है।

 

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

एमपी में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।

किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

 

किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)

राज्य में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है ताकि वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं।

इच्छुक किसान निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसमें किसानों को तीनों कृषि यंत्रों हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर के लिए 4500/- रुपए का डीडी जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट स्वयं के खाते से बनवाना होगा। पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

जिनकी आवश्यकता किसानों को आवेदन करते समय एवं लॉटरी में चयन होने के बाद सत्यापन के समय होगी।

वे इस प्रकार हैं:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक, जिस पर OTP एवं सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी),
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति,
  • डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.),
  • खसरा/खतौनी या बी-1 की नकल,
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि।

 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

ऐसे में जो किसान यह कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान 21 जुलाई 2025 तक e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

 जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।

इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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