कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढाई गई

खरीफ फसलों की कटाई का काम शुरू होने वाला है, इसके बाद किसान रबी फसलों की तैयारी में जुट जाएँगे। इस दौरान किसानों को कई तरह के कृषि मशीनों एवं यंत्रों की आवश्यकता होगी, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी लक्ष्य जारी किए हैं।

किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

कृषि यंत्रों की आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से शुरू की जा चुकी है।

ऐसे में जो किसान आवेदन करना चाहते हैं वे किसान 02 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी।

लॉटरी में चयनित होने वाले किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए पात्र होंगे।

 

इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान (Subsidy)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संचालनालय कृषि अभियान्त्रिकी, मध्य प्रदेश द्वारा अभी कटाई, गहाई आदि के काम में आने वाले कृषि यंत्र अनुदान पर देने के लिए आवेदन माँगे गये हैं।

जो इस प्रकार है:-

  • ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर,
  • स्वचालित रीपर कम बाइंडर,
  • रोटोकल्टीवेटर,
  • विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/ मोटर ऑपरेटेड),
  • रीपर (स्वचालित/ ट्रैक्टर चलित),
  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर एवं एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम), 
  • श्रेडर/मल्चर।

 

कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।

किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

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किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इसमें किसानों को विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड) कृषि यंत्र के लिए 2000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा।

वहीं शेष सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा।

योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी।

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऊपर दिये गये सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है।

जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड,
  • मोबाइल नंबर (जिस पर OTP, एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी)
  • बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति,
  • डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
  • खसरा/खतौनी, बी1 की नकल,
  • ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

ऐसे में जो किसान ऊपर दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

वहीं वे किसान जिन्होंने ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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