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50 प्रतिशत की सब्सिडी पर प्याज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण हेतु आवेदन करें

प्याज भंडार गृह अनुदान हेतु आवेदन

 

अनुदान पर प्याज गोदाम योजना

भंडारण की क्षमता को पूरा करने एवं प्याज किसानों को सही दाम दिलवाने के लिए देश तथा राज्यों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

योजना के तहत किसानों को नश्वर उत्पाद के भंडार गृह बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के चयनित जिलों के किसानों से नश्वर उत्पादन की भंडारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजनान्तर्गत 50 मीट्रिक टन प्याज भंडारण गृह निर्माण पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

 

प्याज भंडार गृह पर दी जाने वाली सब्सिडी

यह योजना राज्य पोषित योजना होने के कारण मध्य प्रवेश उधानिकी विभाग हितग्राही को सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है।

लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश उधानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /- रूपये की लागत निश्चित की गई है।

इसमें किसानों को लागत का अधिकतम 1,75,000 रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।

 

प्याज भंडार गृह योजना की पूरी जानकारी के लिए pdf डाउनलोड करें  

 

इच्छुक किसान अनुदान हेतु कब कर सकते हैं

राज्य के किसान से सभी आवेदन ऑनलाइन ही आमंत्रित किये गए हैं। 

ऐसे में जो भी इच्छुक किसान प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए आवेदन करना चाहता है वह 23 जुलाई 2021 के दिन सुबह 11:00 बजे से आवेदन कर सकता है।

यह आवेदन जिले के दिये हुए लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा। आवेदन लक्ष्य से 10% अधिक तक आवेदन किया जा सकता है। 

 

योजना का लाभ लेने के लिए दिशा-निर्देश

  • अभी सरकार ने राज्य के सागर, सीहोर, विदिशा एवं ग्वालियर जिलों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किये हैं। जिसके चलते सामान्य अथवा पिछड़े वर्ग के किसान अभी योजना के लिया आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है। इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता।
  • प्याज भंडारण गृह का निर्माण NHRDF द्वारा जारी डिजाईन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 06 माह के भीतर प्याज भण्डार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।
  • कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जायेगा।

 

प्याज भंडार गृह अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें

भंडार गृह एवं के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं।

अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं।

मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं।

 

सब्सिडी पर प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

 

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