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ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी

 

भारत में कृषि को प्रमुख व्यवसाय माना गया है, जहां किसान तमाम फसलों की बुवाई कर अपना जीवन यापन करते हैं.

 

भारत सरकार भी किसानों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई योजना संचालित करती रहती है.

 

हमारे देश की लगभग आधी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए बहुत जरूरी है कि खेतीबाड़ी पर विशेष ध्यान दिया जाए और शायद इसलिए मौजूदा समय में अधिकतर किसानों कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं.

कृषि यंत्रों में भी खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा कृषि यंत्र है, जिससे खेती के कार्यों को करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है.

किसानों के पास ट्रैक्टर रहने पर खेती के कार्य काफी हद तक आसान हो जाते हैं, इसलिए सभी किसानों के लिए ट्रैक्टर एक अहम जरूरत बन गया है.

 

सभी जानते हैं कि हमारे देश में छोटे और बड़े, दोनों तरह के किसान खेती करते हैं.

बड़ी जोत वाले किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, लेकिन कम जोत और कम आमदनी वाले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

उनकी इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक खास योजना संचालित की है, जिसे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का नाम दिया गया है.

इसके तहत समय-समय पर सरकार जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी देती है.

आज कृषि जागरण अपने किसान भाईयों के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की संपूर्ण जानकारी लेकर आया है, इसलिए किसान भाई इस लेख को अंत  तक जरूरी पढ़ते रहें.

 

क्या है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ?

भारत सरकार इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है.

खास तौर पर यह योजना अत्यंत ही छोटी जोत और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है.

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का मकसद

  • किसानों की आमदनी बढ़ाना है.
  • खेती को मुनाफे वाला बिजनेस बनाना है.

 

कई राज्य सरकार दे रही ट्रैक्टर पर सब्सिडी

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहली शर्त यह है कि विगत 7 वर्षों में किसान ने कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो.
  • किसान के पास उसके नाम से जमीन होना अनिवार्य है.
  • एक किसान केवल एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकता है.
  • ट्रैक्टर खरीदने वाला किसान किसी और सब्सिडी योजना से नहीं जुड़ा होना चाहिए.
  • परिवार का एक ही व्यक्ति सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है.

 

जरूरी दस्तावेज

  • आवेदन करता का आधार कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक)
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज का फोटो

 

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

देशभर के किसान पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाती है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन करना पड़ता है. किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

 

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