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कृषि यंत्रों का हाईटेक हब स्थापित करने के लिए आवेदन करें

48 लाख रुपए तक की सब्सिडी

 

आधुनिक कृषि में बुआई से लेकर कटाई, फसल अवशेष प्रबंधन एवं प्रसंस्करण आदि कार्यों में कृषि यंत्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

जिससे किसान कम समय में अधिक काम करके अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं परंतु किसानों के पास इतनी पूँजी नहीं होती कि वह सभी प्रकार के कृषि यंत्र खरीद सकें।

ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्र कम दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र एवं हाईटेक हब की स्थापना की जा रही है।

 

इस कड़ी में मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन, धान फसल यंत्रीकरण, गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण एवं ड्रोन सम्बंधित प्रोजेक्ट को लेकर हाईटेक हब की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

योजना के अंतर्गत किसान 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र खरीद कर हाईटेक हब की स्थापना कर सकते हैं, जिस पर किसानों को 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

 

दी जाएगी सब्सिडी 

हाईटेक हब स्थापित करने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र खरीदना होगा।

इसमें किसान अलग-अलग प्रकार के हाईटेक हब जैसे फसल अवशेष प्रबंधन, धान फसल यंत्रीकरण, गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण एवं ड्रोन सम्बंधित प्रोजेक्ट के लिए कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

जो इस प्रकार है:-

 

फसल अवशेष प्रबंधन के हाईटेक हब पर

इसके अंतर्गत किसान ट्रेक्टर, स्ट्रॉ रीपर, रोटावेटर, श्रेडर / मल्चर, रेक, बेलर, जीरोटिल, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/हैप्पी सीडर/सुपर सीडर, रीपर कम बाईन्डर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर (हाई कैपिसिटी), हाईड्रोलिक ट्राली को अनिवार्य रूप से ख़रीदना होगा।

इस श्रेणी में किसान न्यूनतम 60 लाख रुपए तो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के कृषि यंत्र खरीद सकता है।

जिस पर हितग्राहियों को प्रोजेक्ट लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

धान फसल यंत्रीकरण के हाईटेक हब पर

पैडी कम्बाइन हार्वेस्टर, पैडी थ्रेशर, राईस ट्रांस्प्लांटर (6 कतार एवं 4 व्हील), लेजर लैंड लेवलर, 4 व्हील ड्राईव ट्रैक्टर, रोटोवेटर, पावर वीडर, जीरोटिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/हैप्पी सीडर/सुपर सीडर,स्लेशर बूम स्प्रेयर आदि रखा जा सकता है।

इस श्रेणी में किसान न्यूनतम 60 लाख रुपए तो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के कृषि यंत्र खरीद सकता है।

जिस पर हितग्राहियों को प्रोजेक्ट लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण के हाईटेक हब पर

शुगरकेन हार्वेस्टर की यूनिट जिसमें शुगरकेन हार्वेस्टर के साथ 2 इन्फील्डर (हाईड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूनतम 4 टन क्षमता) एवं 2 ट्रेक्टर (न्यूनतम 50 एचपी) लेना आवश्यक होगा।

इस श्रेणी के तहत प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 1.20 करोड़ तक रखी जा सकती है।

जिस पर हितग्राहियों को प्रोजेक्ट लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 48 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

ड्रोन से संबंधित प्रोजेक्ट के हाईटेक हब पर

ड्रोन से संबंधित प्रोजेक्ट जिसमें न्यूनतम 10 किसान ड्रोन (चार्जिंग हब, फास्ट चार्जर तथा अतिरिक्त बैटरी सहित) होना आवश्यक होगा।

इस श्रेणी के तहत प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 1 करोड़ रुपए तक रखी जा सकती है।

जिस पर हितग्राहियों को प्रोजेक्ट लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

 

कौन आवेदन कर सकता है ?

मध्य प्रदेश के कोई भी निवासी योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए व्यक्तिगत आवेदक/पंजीकृत कृषक समूह/एफपीओ/उद्यमी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्ति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए तथा कृषक समूह मध्य प्रदेश में ही पंजीकृत होना आवश्यक है।

ड्रोन के आवेदन से पहले किसान के पास ड्रोन उड़ने के लिए लायसेंस होना अनिवार्य है।

इसके साथ ही गन्ना फसल कटाई मशीन के लिए आवेदन से पहले किसान के पास चीनी मिल से कार्य उपलब्ध होने का अनुबंध पत्र होना अनिवार्य है।

 

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें

योजना के अंतर्गत आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 

इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन 14 दिसम्बर 2022 तक कर सकते हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को एक लाख रूपये का डीडी (बैंक ड्राफ्ट) बनाकर जमा करना होगा।

यह बैंक ड्राफ्ट “संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल” के नाम से बनाना होगा।

डीडी की फोटो कॉपी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए अपने संभाग या ज़िले के कृषि यंत्री से सम्पर्क कर सकते हैं।

आवेदन हेतु निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

https://chc.mpdage.org/

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