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कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आवेदन करें

 

80 प्रतिशत की सब्सिडी पर

 

कृषि में आधुनिकता लाने के लिए तथा कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ता जा रहा है|

सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जाती है|

इससे किसान गाँव में फसल कटाई, खेत जुताई, फसल थ्रेसरिंग,फसल अवशेष प्रबंधन आदि कार्य आसानी से कर सकते हैं|

अभी बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन से सम्बंधित उपयोगी कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे हैं|

 

बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम.) योजना के अंतर्गत फ्लेक्सी फंड के तहत 3 करोड़ रुपये की लागत से फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु विशेष कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जायेंगें|

इसके तहत राज्य में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत राज्य के चयनित जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं|

 

इन जिलों के किसान सकर सकते हैं कृषि यंत्र बैंक हेतु आवेदन

कृषि विभाग बिहार द्वारा राज्य के 9 जिलों के किसानों से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है|

योजना के तहत कैमूर, रोहतास, भोजपुर, नालन्दा, बक्सर, पटना, नवादा, गया तथा ओरंगाबाद जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान पर कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना कर सकते हैं|

 

कृषि यंत्र बैंक पर दिया जाने वाला अनुदान

राज्य के 9 जिलों के किसानों को कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए 20 लाख रूपये तक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं|

इस कृषि यंत्र बैंक पर किसानों को 80 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है , जो एक इकाई पर अधिकतम 12 लाख रूपये कि सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी|

 

योजना के तहत कितने कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे ?

बिहार के 9 जिलों के किसानों को 20 लाख रूपये के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे|

जिसके तहत किसानों को 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (कृषि यंत्र बैंक) की स्थापना की जाएगी|

कृषि यंत्र बैंक के तहत 55 हार्स पावर का ट्रेक्टर अनिवार्य हैं|

किसान को ट्रेक्टर पर 40 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख 40 हजार रूपये अनुदान दिया जायेगा, जबकि अन्य कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा|

 

योजना का लाभ किसे दिया जाएगा ?

बिहार राज्य के ऐसे किसान जिनके पास भूमि कम है जिसके कारण कृषि समूहों को योजना का लाभ दिया जाएगा|

इस योजना के तहत इच्छुक जीविका के समूह / ग्राम संगठन / क्लस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (एफ.आई.जी.), नाबार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब, कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) स्वयं सहायता समूह, निर्माता/उद्धमी एवं प्रगतिशील कृषक योजना का लाभ उठा सकते हैं|

 

आवेदन कब से करना है ?

ऊपर दिये हुए 9 जिलों के किसान तथा उन संबंधित जिलों के पात्र इच्छुक किसान समूह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

इस योजना के लिए 27 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2021 तक आवेदन किए जाएंगे|

 

सब्सिडी पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना आवेदन कहाँ से करें ?

बिहार में कृषि यंत्र अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है इसके लिए किसान को पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT पर पंजीकरण होना अनिवार्य है|

पंजीकरण के बाद किसानों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कृषि विभाग के वेबसाईट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर कर सकते हैं|

इस योजना से जुडी विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिले के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं|

 

कृषि यंत्र बैंक स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें

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