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सब्सिडी पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट लेने के लिए आवेदन करें

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सेट अनुदान हेतु आवेदन

 

भूजल को संरक्षित करने तथा पानी के समुचित उपयोग के लिए कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY देश भर में चलाई जा रही है, विशेषकर जहां पानी की कमी अधिक है वहाँ पर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा योजना के अलग-अलग घटक तैयार किए गए हैं।

जिसके तहत किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं अन्य सिंचाई यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है।

 

मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के घटक अटल भूजल योजना के तहत राज्य के चयनित ज़िलों के किसानों से ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।

राज्य के इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 09 सितंबर सुबह 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन जिलों के किसान कर सकते हैं अनुदान हेतु आवेदन

अटल भूजल योजना के तहत के तहत वर्ष 2022–23 के लिए ड्रीप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर का आवेदन मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 9 विकासखंडों के लिए शुरू किया जा रहा है।

इन सभी विकासखंडों के सभी वर्गों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड अंचल में भूजल संकट से प्रभावित 6 ज़िलों के 9 विकासखंडो में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

 

इन जिलो के किसान लाभ ले सकते है

अतः योजना के अंतर्गत सागर ज़िले के सागर विकासखण्ड, दमोह ज़िले पथरिया विकासखण्ड, पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखण्ड, छतरपुर ज़िले के छतरपुर, नौगांव, राजनगर विकासखण्ड, टीकमगढ़ ज़िले के बल्देवगढ़, पलेरा विकासखण्ड एवं निवाड़ी ज़िले के निवाड़ी विकासखण्ड के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना के अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लघु सीमांत, 30 प्रतिशत महिला, 16.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 8.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

 

दिया जाने वाला अनुदान

किसानों को ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर संयंत्रो की स्थपाना कृषि सिंचाई योजना PMKSY के घटक “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” (माइक्रोइरीगेशन) योजना के अंतर्गत ही कृषकों को अनुदान दिया जायेगा।

जिसके अनुसार सभी वर्ग के लघु/सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्ग के बड़े किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

 

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें? 

योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के पात्र किसान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को आवेदन करते समय अपने पास

  • फ़ोटो,
  • आधार,
  • खसरा नम्बर/B1/ पट्टे की प्रति,
  • बैंक पासबुक,
  • जाति प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना होगा।

इसके अलावा किसान भाई यदि योजना के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उधानिकी विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें।

किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर करना होगा।

आवेदन करने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

https://mpfsts.mp.gov.in/

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