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राइपनिंग चैंबर, वर्मी बेड कम्पोस्ट, प्याज भंडार गृह तथा पैक हॉउस पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें

 

राइपनिंग चैंबर, वर्मी बेड कम्पोस्ट, प्याज भंडार गृह तथा पैक हॉउस अनुदान हेतु आवेदन

 

किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना भी शामिल है|

बागवानी क्षेत्र में फसलों को स्टोरेज करना एवं उनका प्रसंस्करण कर उत्पाद तैयार करना आदि कार्यों के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देती है|

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राइपनिंग चैंबर, जैविक खेती, प्याज भंडार गृह तथा पैक हॉउस अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं|

इसके तहत लाभार्थी किसानों को 35 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध जाएगी|

किसान इन घटकों के लिए आवेदन 13 अक्टूबर से लक्ष्य पूर्ति तक आवेदन कर सकते हैं|

 

राइपनिंग चैंबर

मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राइपनिंग योजना के तहत कुल 200 मैट्रिक टन के लक्ष्य हेतु किसानों से आवेदन मांगे हैं| इस योजना के तहत अभी राज्य के 11 जिलों को शामिल किया गया है|

यह 11 जिले इस प्रकार है – बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बडवानी, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर तथा ग्वालियर है |

योजना के तहत 191.4 इकाई का लक्ष्य है| इस पर 171.4 इकाई का लक्ष्य सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 10 इकाई तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 10 इकाई का लक्ष्य है|

लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने पर 10 प्रतिशत अधिक स्वीकार किया जाएगा|

 

राइपनिंग चैंबर पर दी जाने वाली सब्सिडी

योजना के तहत हितग्राही को इकाई लागत का 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी|

राज्य सरकार ने प्रति मैट्रिक टन लागत राशि रूपये 1,00,000 रुपये लागत तय की है जिस पर 35 प्रतिशत की सब्सिडी अधिकतम 35,000 रूपये दिए जाएंगे|

 

वर्मी बेड कम्पोस्ट इकाई

उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश ने राज्य के किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए हैं|

योजना के तहत रीवा, सतना, सिंगरौली, सागर, दमोह, टीकमगढ़ एवं होशंगाबाद जिलों के लिए है|

 

वर्मी बेड कम्पोस्ट इकाई के तहत अनुदान

राज्य शासन के निर्देशनुसार योजनान्तर्गत इकाई लागत राशि का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा|

राज्य सरकार ने प्रति इकाई 20,025 रुपये प्रति इकाई लागत तय किया है जिस पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है जो अधिकतम प्रति इकाई 9,998 रुपये है|

 

HDPE वर्मी बेड, शेडनेट एवं केचुआ की कुल राशि रूपये 11,125 रुपये प्रति इकाई है|

इसमें देय अनुदान राशि रूपये 9,998 रुपया प्रति इकाई को छोड़कर शेष राशि 1127 रुपये प्रति इकाई हितग्राही द्वारा कृषक अंश के रूप में संबंधित कंपनी के पास जमा की जाएगी|

 

योजना का लक्ष्य कितना है ?

वर्मी बेड इकाई स्थापना हेतु तीन प्रकार के लाभ प्राप्त किया जा सकता है| सभी के लिए लक्ष्य अलग – अलग है|

HDPE वर्मी कम्पोस्ट इकाई के तहत 4 इकाई का लक्ष्य है| केंचुआ के तहत केंचुआ खरीदी 4 किलोग्राम, खाद छन्ना के लिए 2, तगाड़ी के लिए 6 संख्या निर्धारित किया गया है|

इसी प्रकार शेडनेट के लिए 72 मीटर, बल्ली के लिए 12 मीटर, जी.आई.वायर के लिए 25 किलोग्राम का लक्ष्य है| ऊपर दिये गये सभी योजनाओं के लिए 20,025 का लक्ष्य दिया गया है|

जिलों के लिए कुल 1,802 इकाई का लक्ष्य है| इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1462 , अनुसूचित जनजाति के लिए 200 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 140 का लक्ष्य रखा गया है|

 

प्याज भंडार गृह

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – रफ्तार के तहत वर्ष 2021–22 के लिए प्याज भंडारण गृह परियोजना के तहत चुनिन्दा जिलों के लिए लक्ष्य जारी किया गया है|

यह जिला इस प्रकार है :- बैतूल, खरगौन, नीमच, छिंदवाडा, सागर, शिवपुरी, खंडवा, दमोह एवं पन्ना|

प्याज भंडारण गृह के तहत 9 जिलों के लिए कुल 90 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है|

इसमें सामान्य वर्ग के हितग्राही के लिए 75, अनुसूचित जाति के हितग्राही के लिए 5 तथा अनुसूचित जनजाति के हितग्राही के लिए 10 इकाई का लक्ष्य जारी किया गया है|

आवेदन अधिक आने कि स्थिति में 10 प्रतिशत अधिक्त तक का आवेदन स्वीकार किया जाएगा|

 

योजना के तहत किसान 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडार गृह का निर्माण अनुदान पर करा सकते हैं|

योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राही को कम से कम 2.00 हेक्टेयर एवं अजजा.अजा वर्ग के हितग्राही को 1.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है|

 

प्याज भंडार गृह पर दी जाने वाली सब्सिडी

50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडारण के लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है|

सके तहत किसानों को लागत के 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी|

50 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्याज भंडारण के लिए इकाई लागत मूल्य 3,50,000 /- रुपये है | इस पर किसानों को अधिकतम अनुदान राशि 1,75,000 रुपये देय होगी|

 

पैक हाउस

मध्य प्रदेश के 6 जिलों से पैक हॉउस के लिए आनलाइन आवेदन माँगा गया है|

यह जिला इस प्रकार है – बैतूल, नीमच, छिंदवाडा, दमोह एवं पन्ना|

राज्य सरकार ने पैक हॉउस निर्माण पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है | इसके साथ ही किसानों को 9 मीटर गुणे 6 मीटर के पैक हाउस निर्माण कराना होगा | किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर में उधानिकी फसलों की खेती भी अनिवार्य रूप से करना होगा |

 

पैक हाउस के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

पैक हाउस निर्माण योजना के तहत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराया जा रहा है|

सरकार ने पैक हाउस निर्माण के लिए 4 लाख रूपये का लागत राशि रखा है|

इस पर किसान को 50 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये की सब्सिडी लाभार्थी किसान को दी जाएगी|

 

योजना के तहत लक्ष्य कितना है ?

पैक हॉउस निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के 5 जिलों को शामिल किया गया है| इन जिलों के लिए 40 इकाई का लक्ष्य रखा गया है|

इसमें 31 इकाई सामान्य वर्ग के लिए 5 इकाई अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 4 इकाई अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है|

इसके अलावा लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने पर 10 प्रतिशत अधिक तक स्वीकार किया जाएगा|

 

अनुदान हेतु आवेदन कहाँ से करें ?

अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं, या विकासखंड स्तर पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं|

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं अतः इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं|

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