मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए 10.54 लाख किसानों के खातों में 1460.25 करोड़ रुपए की दावा राशि ट्रांसफर की। जानें पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक संबल देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन की फसल बीमा दावा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर कर दी है।
जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद (Cabinet Meeting) की बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने यह राशि जारी की।
10.54 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 1460 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 10 लाख 54 हजार प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 1460 करोड़ 25 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि अंतरित की है।
प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार झेलने वाले किसानों के लिए सरकार का यह कदम बेहद मददगार साबित होगा।
सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार हर परिस्थिति में देश के अन्नदाताओं के साथ मजबूती से खड़ी है।
अल-नीनो (El Niño) का खतरा: तय तारीख से पहले कराएं फसलों का बीमा
मुख्यमंत्री ने मौसम के बदलते मिजाज को लेकर किसानों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार अल-नीनो प्रभाव (El Niño Effect) के कारण अच्छे मानसून का अनुमान नहीं जताया जा रहा है।
ऐसी विषम परिस्थितियों में उपज की हानि से बचने के लिए सभी किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अनिवार्य रूप से करवा लें।
इससे किसी भी प्राकृतिक नुकसान की स्थिति में आपको समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
किसानों को मिला 30,942 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान
इस अवसर पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने योजना की सफलता के आंकड़े साझा किए।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में लगातार तेजी आ रही है।
वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2024-25 तक राज्य के प्रभावित किसानों को कुल 30 हजार 942 करोड़ 34 लाख रुपये की क्लेम राशि का सफल भुगतान किया जा चुका है, जो सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का जीता-जागता प्रमाण है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ और अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना किसानों की आय को सुरक्षित रखने और कृषि जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
- अधिसूचित फसलों का बीमा अंतिम तिथि से पहले कराएं।
- बीमा आवेदन के समय सभी दस्तावेज सही रखें।
- बैंक खाते को आधार से लिंक रखें।
- फसल नुकसान होने पर समय पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया पूरी करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान सीधे भारत सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन) पर कॉल संपर्क कर सकते हैं।
