महत्वपूर्ण सूचना e krishi yantra anudan
मल्टीक्रॉप थ्रेशर सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें





यदि किसान भाईयों को इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।
समस्त डीलर एवं निर्माता के लिए महत्वपूर्ण सूचना
1 . वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुवे समस्त निर्माता /डीलर को निर्देशित किया जाता है कि जिन भी प्रकरणों में document की कमी है उन्हें शीघ्र पूर्ति करने की कारवाही करें। अन्यथा दस्तावेज़ों की कमी के कारण लंबित हुए प्रकरणों में अनुदान जारी नहीं होने की स्थिति में निर्माता /डीलर स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. भौतिक सत्यापन में प्राप्त आवेदनों में अधिकारी द्वारा सामग्री नहीं मिलने की शिकायत की जा रही है। भौतिक सत्यापन में सामग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में निर्माता कंपनी स्वयं ज़िम्मेदार रहेगी एवं निर्माता कंपनी के security deposit से प्रति केस रू. 5000 /- राजसात की जाने की कार्यवाही की जाएगी। अतः सामग्री प्रदाय होने के उपरान्त ही प्रकरणों को भौतिक सत्यापन हेतु विभागीय अधिकारियो को अग्रेषित किया जाए
कृषको हेतु सूचना
जैसा की आपको मालूम है कि विभिन्न यंत्रो के लिए प्राप्त आवेदनो में से लॉटरी की जाकर प्रतीक्षा सूचियां भी तैयार
की गई है। अतिरिक्त बजट प्राप्त होने पर यंत्रो हेतु अतिरिक्त लक्ष्य भी दिए जाकर प्रतीक्षा सूची में से कृषको को क्रमवार मौका दिया जा रहा है अतिरिक्त लक्ष्य दिए जाने पर कृषको को उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है।
परन्तु कभी कभी कुछ कारणों से कृषको को SMS प्राप्त नहीं होता है।SMS प्राप्त न होने पर भी यदि लक्ष्य अनुसार प्रतीक्षा सूची में किसी कृषक का क्रम आ रहा हो तो वह संबंधित सहायक कृषि यंत्री के यहाँ अपना अभिलेख सत्यापन करा कर अपने प्रकरण पर कार्यवाही करा सकते है। यदि किसी अधिकारी द्वारा किसान का क्रम आने पर भी कार्यवाही नहीं की गई है या ,नहीं की जा रही है ।
तो वह तत्काल श्री भूपेंद्र साहू उपयंत्री (0755 4935001) पर संपर्क कर अपने प्रकरण के संबंध में बता सकते है।
क्रमांक | प्रक्रिया | समयसीमा |
1 | लॉटरी से सूची निर्धारण उपरांत कृषकों द्वारा आवश्यक अभिलेख ऑनलाईन जमा कराना | लॉटरी से सूची प्रकाशन दिनांक से कार्यकारी 7 दिवस। |
2 | कृषकों द्वारा जमा करायें गये अभिलेखों में कमी या अपत्ति होने पर जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाईन वापिस किया जायेगा अभिलेखों की पूर्ति उपरांत डीलर से आवेदन पुनः जिला अधिकारी को प्राप्त होना। | जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाईन वापिस करने की दिनांक से 3 दिवस। |
3 | क्रय स्वीकृति जारी होने के बाद सामग्रीक्रय की जाकर देयक तथा
अन्य जानकरीयां भरी जाकर प्रकरण को डीलर द्वारा निर्माता को भेजा जाना। |
प्रकरण निरस्त किया जावेगा तथा अनुदान का लाभ प्राप्त नही होगा। |
4 | क्रय स्वीकृति के पूर्व सामग्री क्रय करने पर। | प्रकरण निरस्त किया जावेगा तथा अनुदान का लाभ प्राप्त नही होगा। |
दिशा निर्देश संशोधन
1. ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता ,भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
2. डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
3. कृषक मोबाइल ऍप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। कृपया मोबाइल ऍप का नवीन संस्करण दिनांक 22-06-2019 को जारी कर इनस्टॉल करावे। क्योंकि पुराने ऍप से बुकिंग नहीं होगी।
4. डीलर /कृषको को सूचित किया जाता है कि ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रो की क्रय की कार्यवाही क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद ही की जावे।
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1. जिला अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार यंत्र के भौतिक सत्यापन के समय कुछ कृषकों द्वारा सत्यापन हेतु यंत्र उपलब्घ न होना बताया जा रहा है। यदि भौतिक सत्यापन के समय यंत्र उपलब्ध नही होता है तो यह माना जायेगा कि कृषक को यंत्र प्रदाय नही किया गया है एवं ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा। अतः यह सुनिश्चित करे कि भौतिक सत्यापन के समय आवेदित यंत्र कृषकों के पास उपलब्ध हो।
2. कृषकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विक्रेता द्वारा काटे गये बिल (देयक) पर लिखी गई कीमत के अतिरिक्त प्रकरण पास कराने, जल्दी कार्यवाही कराने जैसे कारणों के लिये किसी भी राशि का भुगतान किसी को भी नहीं किया जावे। शासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्णतः निर्धारित है तथा पारदर्शी है जिसमें सभी तरह की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से पोर्टल पर ही सभी के द्वारा देखी जा सकती है।
यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है तो वे dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते है।
आवेदन निचे दी गयी लिंक पर कर सकते हे
यह योजना मध्यप्रदेश के किसानो के लिए है