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किसानों को खेत में बिजली पम्प कनेक्शन लेने के लिए देना होगा मात्र इतने रुपए

कृषि बिजली पम्प कनेक्शन शुल्क

 

रबी फसलों में गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में किसानों के पास समय पर सिंचाई करने के लिए आवश्यक संसाधन होना आवश्यक है।

किसानों को रबी फसलों को सिंचाई के लिए सरकार द्वारा कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं, ताकि किसान समय पर फसलों की सिंचाई की जा सके।

यह कृषि पम्प कनेक्शन दो तरह से दिए जाते हैं, एक तो स्थाई एवं दूसरा अस्थाई।

अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन सरकार की ओर से तीन से पाँच माह के लिए जारी किए जाते हैं, जिसके लिए किसानों को अलग-अलग शुक्ल देना होता है।

 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें जारी कर दी गई हैं।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 01 जुलाई 2022 से लागू की गई हैं।

अब उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जाएंगे।

कितने रुपए देना होगा? 

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अस्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन की दरें जारी कर दी हैं। 

यह पम्प कनेक्शन 3 से 5 माह के लिए दिए जाएँगे तथा किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 से 10 हार्स पावर का कनेक्शन सिंगल तथा थ्री फेज में ले सकते हैं।

कंपनी के द्वारा जारी राशि सरकार के द्वारा दिये जा रही सब्सिडी को घटा कर है।

सभी फेज के लिए राशि इस प्रकार है:-

 

हार्स पॉवर थ्री फेज के लिए कनेक्शन शुल्क

  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 3 माह के लिए 5 हजार 236 रूपये देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को कुल राशि 5 हजार 864 रुपए देने होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 4 माह के लिए 6 हजार 869 रूपये देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को चार माह के लिये 7 हजार 706 रुपए देने होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 5 माह के लिए 8 हजार 501 रूपये देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को पांच माह के लिये 9 हजार 547 रूपये देने होंगे।

 

हार्स पॉवर थ्री फेज के लिए कनेक्शन शुल्क

  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 3 माह के लिए 8 हजार 501 रूपये देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को तीन माह के लिये 9 हजार 547 रूपये थ्री फेज पाँच हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए देने होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 4 माह के लिए 11 हजार 221 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के किसानों को चार माह के लिये 12 हजार 616 रूपये थ्री फेज पाँच हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए देने होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 5 माह के लिए 13 हजार 941 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को पांच माह के लिये 15 हजार 685 रूपये थ्री फेज पाँच हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए देने होंगे।

 

7.5 से 8 हार्स पॉवर थ्री फेज के लिए कनेक्शन शुल्क 

  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 3 माह के लिए 13 हजार 397 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 15 हजार 71 रुपए देना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 4 माह के लिए 17 हजार 750 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को चार माह के लिये 19 हजार 982 रुपए देना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 5 माह के लिए 22 हजार 102 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को पांच माह के लिये 24 हजार 892 रूपये देना होगा।

 

10 हार्स पॉवर थ्री फेज के लिए कनेक्शन शुल्क 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 3 माह के लिए 16 हजार 662 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 18 हजार 754 रूपये देना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 4 माह के लिए 22 हजार 102 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को चाह माह के लिये 24 हजार 892 रूपये देना होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 5 माह के लिए 27 हजार 543 रूपये देना होगा। जबकि शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को पांच माह के लिये 31 हजार 30 रूपये देना होगा।

 

पहले करना होगा तीन महीने का भुगतान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज किसानों को नहीं देना होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।

अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान कंपनी के काल सेन्टर 1912 या वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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