कस्टम हायरिंग केंद्र
दी जाएगी सब्सिडी
योजना के तहत चयनित किसानों के अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर दी जाएगी।
मशीनों/ यंत्रों के रख रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं ही करनी होगी।
एक किसान को एक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा पॉवर हेरो, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हेरो, एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुबाई यंत्र, एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य रूप ख़रीदना होगा।
लाभार्थी किसान यदि चाहे तो प्रोजेक्ट की लागत सीमा के अंतर्गत स्थानीय तथा फसल की आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक रूप से भी अन्य कृषि यंत्र जैसे:-
- रेज्ड बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीड ड्रिल,
- गार्लिक प्लांटर, वेजिटेबल प्लांटर,
- पोटेटो प्लांटर, शुगरकेन कटर–प्लांटर,
- मल्टीक्राप प्लांटर, ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर,
- कॉटन पीकर, ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर,
- पावर स्प्रेयर, एरो ब्लास्टर स्प्रेयर,
- लेजर लेंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर,
- सीड ग्रेडर, पावर टिलर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर,
- राईस ट्रांस्प्लांटर, रीपर कम बाइन्डर,
- पोटेटो डिगर, एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेसर,
- हैप्पी सीडर, रोटरी प्लाऊ
आदि कृषि यंत्र भी खरीद सकता है।
यह किसान कर सकते हैं आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी राज्य के प्रत्येक ज़िलों में 7 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य जारी किए गया है।
लक्ष्य के विरुद्ध कुल 364 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जानी है।
जिसमें –
- सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के 242, अनुसूचित जन जाति- 70 तथा
- अनुसूचित जनजाति-52 के लक्ष्य रखे गए हैं।
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