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अगर फर्जी तरीके से मिले हैं किसान निधि के पैसे तो यहां भेज दें वापस

सरकार ने जारी किए नंबर

वरना होगी कार्रवाई

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का करोड़ों रुपया अपात्र किसानों के खाते में चला गया हैै.

अब केंद्र सरकार ऐसे ही किसानों से पैसे वापस ले रही हैं. इसके लिए अकाउंट नंबर भी जारी किए गए हैं.

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है.

किसान अब 13 वीं किस्त के इंतजार में हैं.

देश में लाखों की संख्या में किसान ऐसे भी हैं, जोकि अपात्र होते हुए केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि की किस्त ले रहे थे.

केंद्र सरकार ने सफाई अभियान चलाते हुए लाखों अपात्रों को योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

ऐसे किसानों से अब रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वहीं, केंद्र सरकार ने ऑप्शन भी दिया है कि यदि कोई किसान किस्त के पैसे वापस करना चाहता है तो वह अलग अलग ऑप्शन चुनकर वापस भी कर सकता है.

 

केंद्र सरकार ने खाते नंबर किए जारी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, काफी संख्या में किसान ऐसे हैं, जोकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे लौटाना चाहते हैं.

लेकिन वो लौटाए कैसे? इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है.

इसी को लेकर अब केंद्र सरकार ने अकाउंट नंबर भी जारी कर दिए हैं.

 

इनकम टैक्स के कारण अपात्र तो यहां लौटाए पैसे

Acc no : 40903138323

IFSC : SBIN0006379

 

अन्य वजह से अपात्र तो यहां लौटा दें

Acc number : 4090314046

IFSC : SBIN0006379

 

ऐसे करें ऑनलाइन रिफंड
  • पैसा वापस करने के लिए वेबसाइट पर जाएं
  • यहां आपको रिफंड नाउ का ऑप्शन दिखेगा
  • रिफंड नाउ पर क्लिक कर आधार कार्ड डिटेल भरनी होगी
  • आधार नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड डाल दें
  • अब अगला पेज खुलेगा जिसपर पहले की पेमेंट्स संबंधी डिटेल्स दिखेंगी.
  • पेमेंट बॉक्स को टिक कर मेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंफर्म कर दें
  • अगला पेज खुलने पर रिफंड की डिटेल्स दिखेगी जिसे कंफर्म करें
  • पेमेंट पेज पर बैंक सेलेक्ट करें और पेमेंट कर दें

 

रिफंड की रशीद लें

किसान सम्मान निधि का पैसा ऑनलाइन रिफंड करने के बाद भी एक और काम संबंधित को करना पड़ेगा.

अपने जिले के कृषि अधिकारी के पास जाएं. वहां आवेदन करके बता दें कि उन्होंने ऑनलाइन रिफंड कर धनराशि लौटा दी हैं.

आवश्यक हो तो रिफंड की हुई धनराशि का ऑनलाइन स्क्रीन शॉट या फोटो लगा दें. आवेदन करने के बाद रिफंड की रसीद लें लें.

यदि रसीद नहीं लेते हैं तो भविष्य में परेशानी हो सकती है. रसीद को संभालकर रखें.

यह भी पढ़े : सरकार अब किसानों को सहकारी समितियों में बनाएगी सलाहकार

 

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