ट्रेक्टर खरीद पर सब्सिड़ी
किसानों के लिए खेतीबाड़ी और बागवानी के काम के लिए ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है।
ट्रैक्टर के साथ कई उपकरणों को जोडक़र खेती के काम को आसान बनाया जा सकता है।
खेत की तैयारी में ट्रैक्टर की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा ट्रैक्टर अनाज ढुलाई सहित अन्य चीजों की ढुलाई के काम भी आता है।
इस तरह देखा जाए तो ट्रैक्टर किसान के लिए बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर से खेती करने पर समय और श्रम दोनों की बचत होती है।
आज अधिकांश किसान खेतीबाड़ी व बागवनी का काम ट्रैक्टर की सहायता से कम समय और श्रम में पूरा कर रहे हैं।
लेकिन कई किसान जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे इसे नहीं खरीद पाते हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ऐसे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
यह सब्सिडी अलग-अलग राज्य सरकार अपने यहां निर्धारित निमानुसार प्रदान करती है।
सामान्य तौर पर ट्रैक्टर की खरीद के लिए सरकार की ओर से 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।
इसमें महिला व अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
नए ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें
सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए समय-समय पर राज्य के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
इसके लिए आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से जो शर्तें तय की गई है वे इस प्रकार से हैं-
- यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही है, लिहाजा बड़े किसान और जमींदर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
- नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
- रजिस्ट्रेशन के लिए पहली शर्त ये है कि किसान ने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है।
- एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है। इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
- इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
नए ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
- किसान के नाम से जमीन के कागजात
- आवेदक किसान के बैंक अकाउंट की पासबुक
- किसान का मोबाइल नंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
एमपी में ट्रैक्टर खरीदने के लिए मिलती है 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
मध्यप्रदेश में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी तक दी जाती है।
लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।
यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास छोटी जोत है।
इसलिए इसमें ऐसे जरूरतमंद किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
यदि शर्तों में बताए मानदंड पूरे करते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसमें महिला किसान, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
मध्यप्रदेश के किसान ई-कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर व कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग से संपर्क से भी कर सकते हैं।
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