पीएम किसान योजना में ऐसे होती है पात्र और अपात्र किसानों की पहचान

अपात्र किसानों से वसूली जाती है राशि

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत पात्र और अपात्र किसानों की पहचान के लिए बैंक लिंक्ड आधार कार्ड, लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है।

वहीं जिन अपात्र किसानों को राशि जारी की गई हैं उनसे अब तक 416 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई है।

 

अपात्र किसानों से की गई 416 करोड़ रुपये की राशि

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्यों और संघ क्षेत्रों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य और केंद्र सरकार के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को चिह्नित कर अपात्र किसानों को जारी की गई किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार भी सरकार के पास है।

देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

 

किसानों का इस तरह होता है पंजीयन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, यानि पात्र किसान कभी भी योजना में अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए किसान सीधे पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है।

ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज या विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं वहाँ राज्य या संघ क्षेत्रों की सरकार द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही, विभाग द्वारा तुरंत लाभ वितरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाता है और अगली किस्त में उनको जारी किया जाता है।

 

योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी किया गया अनिवार्य

कृषि मंत्री ने बताया कि योजना में किसानों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार एक प्रमुख पैरामीटर है और योजना का लाभ केवल आधार प्रमाणित किसानों को ही अंतरित किया जाता है।

वर्तमान में पीएम किसान लाभार्थियों का 100 प्रतिशत डेटाबेस आधार से जुड़ा, प्रमाणित और ई-केवाईसी सत्यापित है।

योजना के लाभों का वितरण आधार संबद्ध भुगतान प्रणाली अर्थात् लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है।

योजना के 15वें किस्त चक्र (अगस्त 2023- नवंबर 2023) से योजना के तहत आधार संबद्ध ई-केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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