पीएम किसान योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खाते में आते हैं.
सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं.
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश में कई योजनाएं चलाई जा रही है.
ऐसे ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना/PM kisan yojana.
जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खाते में आते हैं.
सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं.
जिससे आप इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं.
6 स्टेप्स में पूरा होगा प्रोसेस
अगर आप भी एक किसान हैं और अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो जल्द-जल्द आवेदन करें.
आवेदन करने से पहले आपको योजना से जुड़ी पूरी जानकारी होगी चाहिए.
जैसे योजना की पात्रता क्या है, इससे आपको लाभ कैसे लोगा, आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण प्रोसेस आदि.
ऐसे में आइए 6 आसान स्टेप्स में जानते हैं की आप कैसे योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
6 आसान स्टेप्स में करें रजिस्ट्रेशन
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ पर क्लिक करें.
- न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आधार एवं मोबाइल नंबर डालकर राज्य सलेक्ट करें.
- ओटीपी डालकर ‘प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन को सलेक्ट करें.
- पूछी गई सभी जरूरी डिटेल्स भरकर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें .
- मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- सभी प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आएगा.
पीएम किसान योजना की पात्रता क्या है?
- इस योजना के लिए केवल वे किसान पात्र हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि है.किरायेदार किसान और जो लोग दूसरों के जमीन पर खेती करते हैं, वे इसके पात्र नहीं हैं.
- 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. इस योजना का ध्यान सबसे जरूरतमंद किसानों पर है और उन्हें भारी वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
- पीएम किसान योजना समावेशी है और इसमें सभी श्रेणियों के किसानों को शामिल किया गया है. खेती की गतिविधियों में लगे परिवारों से अलग, व्यक्तिगत किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं.
- कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विपरीत, पीएम किसान योजना में किसी भी आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है. इस योजना के अंतर्गत हर उम्र के किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है.