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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में 1 अप्रैल नामांकन

प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल हानि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं किसानों की आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश एवं प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016 से लागू की गई है।

 

कृषकों के लिए स्वैच्छिक

इस योजना के तहत खरीफ के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तथा रबी के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक फसल बीमा के लिए नामांकन कराया जा सकता है।

यह योजना ऋणी, अऋणी, बटाईदार, वनपट्टाधारी आदि सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिक है।

 

फसलें अधिसूचित की गई

ज्ञातव्य है कि खरीफ के लिए जिला स्तर पर उड़द, मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास एवं पटवारी हल्का सतर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर फसलें अधिसूचित की गई है।

इन सभी खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम एवं कपास के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है।

जानकारी के मुताबिक म.प्र. में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2021 से किसानों को दावा वितरण नहीं किया गया है और अब रबी 2022-23 बीत रहा है तथा खरीफ 2023 सीजन आने वाला है।

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