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अवधिपार ऋणी किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफ

 

ऋणी किसानों के लिए ब्याज माफ़ी

 

देश अभी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है जिसके चलते कई राज्यों में पिछले 1 महीने से लॉक डाउन चल रहा है | .

जिससे सभी लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है खासकर किसानों की |

कई किसान ऐसे में उनके द्वारा लिया गया ऋण अभी तक चूका नहीं पाए है |

ऐसे में राजस्थान सरकार ने किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक लागू कर दिया गया है ।

 

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इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।

 

 

योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई  2019 तक अवधिपार हो चुके है।

ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे।

 

किसान के मृत्यु के बाद भी मिलेगा योजना का लाभ

सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।

 

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