मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर स्प्रेयर, रीपर, प्लांटर समेत कृषि यंत्रों हेतु आवेदन शुरू।
एग्री-स्टैक फार्मर आईडी हुई अनिवार्य। जानें धरोहर राशि (DD), पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
मध्य प्रदेश में अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के इच्छुक किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक सात प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। चयन के लिए लॉटरी 14 अक्टूबर 2026 को होगी।
इनमें फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, बूम टाइप स्प्रेयर, स्वचालित और ट्रैक्टर चालित रीपर सहित अन्य यंत्र शामिल हैं।
आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट यानी DD देना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं होगा।
इन कृषि यंत्रों के लिए मंगाए गए हैं आवेदन और निर्धारित धरोहर राशि (DD)
किसान नीचे दिए गए यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक यंत्र की धरोहर राशि अलग निर्धारित की गई है।
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कृषि यंत्र |
निर्धारित धरोहर राशि |
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फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर |
₹5,500 |
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स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर — बूम टाइप |
₹15,000 |
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रीपर — स्वचालित |
₹2,300 |
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रीपर — ट्रैक्टर चालित |
₹2,300 |
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शुगरकेन रेटून मैनेजर |
₹5,000 |
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रिजर |
₹2,500 |
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ब्रॉड बेड फरो — प्लांटर |
₹3,000 |
यह राशि आवेदन के लिए निर्धारित धरोहर राशि है, यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि नहीं।
किसके नाम बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट?
आवेदन के साथ किसान के स्वयं के बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम निर्धारित राशि का DD जमा करना अनिवार्य है।
DD बनवाने से पहले अपने जिले के अधिकारी का सही पदनाम और निर्धारित विवरण विभाग की जिलेवार DD संबंधी सूची से देखें। आवेदन के लिए डीडी की स्कैन प्रति भी तैयार रखें।
कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
किसानों की श्रेणी, भूमि जोत और संबंधित यंत्र के अनुसार अनुदान राशि निर्धारित होती है। किसानों को सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) योजना के तहत निम्न सब्सिडी दी जाएगी:
- लघु, सीमांत, महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान।
- अन्य सामान्य वर्ग के किसानों को कुल लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान।
मिलने वाली वास्तविक राशि संबंधित यंत्र की निर्धारित अनुदान सीमा और किसान की पात्रता पर निर्भर करेगी।
किसान अपनी श्रेणी और यंत्र के अनुसार राशि जानने के लिए पोर्टल के सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
‘एग्री-स्टैक फार्मर आईडी’ अनिवार्य
इस बार आवेदन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एग्री-स्टैक फार्मर आईडी की अनिवार्यता है।
पोर्टल पर भूमि संबंधी डेटा लिंक करने के लिए यह आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं है, वे ई-कृषि यंत्र पोर्टल या एग्री-स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कर इसे तुरंत प्राप्त कर लें।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- एग्री-स्टैक फार्मर आईडी
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
- भूमि की बी-1 (B-1) की प्रति
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST कृषकों के लिए)
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (ट्रेक्टर चलित यंत्रों के लिए)
- निर्धारित धरोहर राशि का स्कैन डीडी (Demand Draft)
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
जो भी किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर आधार कार्ड संख्या दर्ज करके आवेदन कर सकते हैं।
- जो किसान पहले से ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।
- नए आवेदकों को पहले MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वे कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन में संबंधित यंत्र का चयन करें और आवश्यक जानकारी, दस्तावेज तथा निर्धारित DD की स्कैन प्रति उपलब्ध कराएं।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
14 अक्टूबर को होगी लॉटरी
आवेदन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद 14 अक्टूबर को लॉटरी होगी।
आवेदन भरने मात्र से अनुदान की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं होती; चयन और आगे की प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार होगी।
योजना, दस्तावेज या आवेदन से जुड़ी सहायता के लिए किसान अपने ब्लॉक अथवा जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
