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इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें

 

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

 

कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए इस तरह आवेदन करें 

देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं | इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं |

इन योजनाओं के तहत किसानों से राज्य सरकारों के द्वारा आवेदन मांगे जाते हैं, आवेदन में चयन हो जाने के बाद चयनित किसान अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं |

इस वर्ष कोरोना महामारी एवं बजट की कमी के चलते मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर नहीं दिए गए थे परन्तु अब दोबारा से कुछ कृषि यंत्रों के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं |

 

किसान इन कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने के लिए कर सकते हैं आवेदन

मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय ने किसानों को नीचे दिए गए कृषि यंत्र सब्सिडी पर देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं इसके आलावा कुछ कृषि यंत्रों को किसान मांग के अनुसार प्राप्त करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग/कृषि यंत्री के समक्ष आवेदन कर सकते हैं |

 

  • रीपर कम बाइंडर,
  • स्वचालित रीपर,
  • स्ट्रॉ रीपर,
  • पावर स्प्रेयर,
  • ट्रेक्टर ऑपरेटेड विनोइंग फेन,
  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर,
  • श्रेडेर/मल्चर एवं क्लीनर-कम-ग्रेडर / मिनी दाल मिल / मिनी राइस मिल / डी -स्टोनर / ग्रेडिएंट सेपरेटर / ऑइल एक्सट्रेक्टर

 

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किसान इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने की कर सकते हैं मांग

  • पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर
  • पावर हैरो
  • रेक
  • बेलर
  • न्यूमेटिक प्लांटर
  • हैप्पी सीडर / सुपर सीडर
  • सब-सॉइलर
  • ब्रेकेट मेकिंग मशीन
  • ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर

 

कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु किसान आवेदन कब करें ?

मध्यप्रदेश राज्य में सभी जिलों के लिए किसान जिलेवार लक्ष्यों के अनुसार आवेदन दिनांक 16 जनवरी 2021 दोपहर 12 बजे से 22 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं |

 

प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 23 जनवरी 2021 को सम्पादित की जायेगी, तत्‍पश्‍चात चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची सांय 05 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

 

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मांग के अनुसार श्रेणी के कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए क्या करें ?

कृषि विभाग द्वारा कुछ नई तकनीक के कृषि यंत्र मांग के अनुसार (on demand) श्रेणी में रखा गया है। कृषक यदि इन यंत्रो को लेने के इच्छुक है तो वे अपने अभिलेखों (भूमि के लिए B1,जाति प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड की प्रति) के साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते है। इन यंत्रो हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जायेगा।

 

दिशा निर्देश

  • ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु ट्रेक्टर की आर.सी स्वयं के माता – पिता, भाई -बहन अथवा पत्नी के नाम पर होना आवश्यक है।
  • डीलर का चयन सावधानी पूर्वक करे। चयनित डीलर का परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकेगा।
  • डीलर /किसान कृषि यंत्रों की खरीदी तब ही करें जब क्रय स्वीकृति आदेश जारी हो जाए |

 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए कृषि यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं | इस वर्ष Covid -19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

 

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किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषको को एक ओ.टी.पी  (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के  माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे।

पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी।

 

दिए गए कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

 

 

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