समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द बेचने के लिए शुरू हुए किसान पंजीयन

किसानों को जायद सीजन में लगाई गई मूंग और उड़द के उचित दाम मिल सके इसके लिए सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी करने का फैसला लिया है।

इसके लिए एमपी सरकार ने किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी है।

किसान सहकारी समितियों, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र एवं साइबर कैफे एवं अन्य माध्यमों के जरिये आगामी 5 जून तक पंजीयन करा सकते हैं।

 

मूंग और उड़द

मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मूंग एवं उड़द फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पंजीयन 20 मई से प्रारंभ हो चुका है।

किसानों के पंजीयन का काम 20 मई से लेकर 5 जून 2024 तक किया जाएगा।

इस हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूँ के ई-उपार्जन पोर्टल पर ही पंजीयन किये जाने के संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया है।

 

क्या है मूंग और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP

केंद्र सरकार द्वारा हर साल रबी और खरीफ सीजन की मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्धारण कर दिया जाता है।

इसमें सरकार ने पिछले वर्ष खरीफ सीजन में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8558 रुपये प्रति क्विंटल एवं उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6950 रुपये निर्धारित किया गया था।

इन मूल्यों पर ही जायद सीजन या विपणन वर्ष 2024-25 में मूंग और उड़द की खरीदी सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

 

किसानों को करना होगा यह काम

  • किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द बेचने के लिए पंजीयन करने से पहले आधार नंबर का वेरीफिकेशन लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से कराना होगा।
  • पंजीयन के समय किसानों को बैंक खाता नम्बर एवं आईएफएससी कोड की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।
  • किसानों का पंजीयन भू अभिलेख में दर्ज खाता एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होने पर ही हो सकेगा।
  • सिकमी एवं बटाईदार श्रेणी के किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर किया जाएगा।
  • पंजीयन केन्द्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा सिकमी नामे की प्रति साथ में लेकर आना अनिवार्य है।
  • कृषि विभाग द्वारा पंजीयन हेतु किसानों से आधार नंबर से बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखने की अपील की गई है।
  • किसानों को फसल बेचने के लिए स्लॉट चयन की प्रक्रिया रहेगी।

 

किसान पंजीयन कहाँ करें
  • राज्य के किसान ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर,
  • जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर,
  • तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर,
  • सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर एम.पी. किसान एप पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं।

जबकि एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर प्रति पंजीयन 50 रुपये की राशि देनी होगी।

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