फसल बीमा राशि का भुगतान
पिछले दिनों हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ है |
ऐसे में राज्य सरकारों के द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चूका है |
राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि एवं बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि दी जाएगी |
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जनवरी तक फसल क्षति का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने किसानों को जल्द ही सहायता राशि देने के बात भी कही है |
मुख्यमंत्री श्री चौहान राजगढ़ जिले के छायन ग्राम में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त सरसों, गेहूँ, चना और मसूर की फसलों का जायजा लेने पहुँचे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान भाई परेशान न हो, संकट के समय सरकार उनके साथ है और उन्हें इस संकट से भी निकालेगी।
प्रभावित कृषकों की बेटियों का विवाह है, तो वह भी राज्य सरकार कराएगी।
प्रभावित किसानों के कर्ज को अल्पकालीन से मध्यमकालीन करने और एक वर्ष के ब्याज की राशि राज्य शासन द्वारा भरे जाने की घोषणा भी की।
बीमा कम्पनी देगी 25 प्रतिशत अग्रिम क्लेम
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी।
फसलों में 50 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30 हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
बीमा कम्पनी से 25 प्रतिशत क्लेम राशि अग्रिम रूप से दिलाई जाएगी और शेष 75 प्रतिशत राशि क्लेम फाइनल होने पर दी जाएगी।
राहत राशि राज्य सरकार देगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा और राहत राशि मिलाकर किसानों को उनकी फसल क्षति की भरपाई की जाएगी।
सर्वे सूचि ग्राम पंचायत में होंगी चस्पा
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि फसलों के सर्वे कार्य में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाए और सर्वे सूची ग्राम पंचायत भवन में चस्पा करें।
कोई भी किसान सर्वे से छूटना नहीं चाहिये। जिन किसानों को आपत्ति हो उनकी फसल का पुनः सर्वे किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्वे कार्य चोरी-छुपे नहीं हो, कोई भी प्रभावित कृषक छूटे नहीं।
सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें की सर्वे का कार्य पारदर्शिता और संवदेनशीलता के साथ हो।
पशुओं की मुत्यु पर भी दी जाएगी सहायता राशि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ गेहूँ, सरसों, चना, मसूर की फसल को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहाँ प्रति हेक्टेयर 30 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की जाएगी।
पशुओं की मुत्यु होने पर गाय-भैंस के मामले में 30 हजार रूपये प्रति पशु, बैल-भैंसा की मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये, बछड़ा-बछड़ी की मृत्यु होने पर 16 हजार रूपये, बकरा-बकरी की मृत्यु होने पर 3 हजार रूपये तथा मुर्गा-मुर्गी की मृत्यु होने पर 60 रूपये प्रति मुर्गा-मुर्गी राहत राशि प्रदान की जायेगी।
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