10 लाख किसानों को डिफाल्टर होने से बचाया
प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले खरीफ फसलों के ऋण की अदायगी किसान अब 15 अप्रैल तक कर सकेंगे।
सरकार ने दस लाख किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए यह अवधि 28 मार्च से बढ़ा दी है।
यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इससे सरकार के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई
सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसान खरीफ सीजन के लिए शून्य प्रतिशत पर लिया गया ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं तो वे डिफाल्टर हो जाते हैं।
इस स्थिति को देखते हुए ऋण अदायगी की अंतिम तारीख 28 मार्च को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है।इस अवधि के व्याज का भुगतान सरकार करेगी।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अल्पावधि ऋण किसानों को दिया गया है।
अभी तक 22 प्रतिशत वसूली हुई यानी 96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई है।
source : naidunia
यह भी पढ़े : खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
यह भी पढ़े : आधार से लिंक खातों में ही होगा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का भुगतान
शेयर करे