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फसल कटाई के कितने दिन बाद तक मुआवजे ले सकते हैं क‍िसान?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क‍िसानों को आर्थ‍िक सुरक्षा प्रदान करती है.

असल में ये योजना बेहद कम प्रीम‍ियम पर क‍िसानों को फसल बीमा प्रदान कराती है.

आइये जानते हैं क‍ि ये योजना क्या है और क‍िसान कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं.

कटाई के 14 द‍िन बाद तक फसल खराब होने पर मुआवजे ले सकते हैं क‍िसान

किसानों ने रबी की फसल की बुवाई कर ली है.

ऐसे में किसानों को इस विशेष योजना कि जानकारी होना बेहद जरूरी है क्योंकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन, इस योजना से उनके नुकसान की भरपाई हो सकती है.

सरकार द्वारा किसानों के हित में लाई गई ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना.

इस योजना के तहत किसान फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई के 14 दिन के भीतर आई किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाले नुकसान पर मुआवजे के हकदार होते हैं.

आइये जानते हैं क‍ि ये योजना क्या है और कैसे क‍िसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

 

कब हुई योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत की थी.

इस योजना के तहत क‍िसानों को खेती के समय सूखा पड़ने,आंधी, बैमौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसी आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है.

 

योजना के तथ्य और मिथक की जानकारी

इस योजना की जानकारी से बहुत सारे किसान वंचित रह जाते है और गलत जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं.

उस मिथक की सत्यता की जानकारी इस योजना में दी जाती है.

जैसे, मिथक ये है कि पीएम फसल बीमा योजना में केवल फसल कटने तक के नुकसान का आकलन होता है.

जबकि इसका तथ्य यह है कि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट भी शामिल किया गया है.

फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान आई किसी भी आपदा के चलते फसल का नुकसान हो जाता है तो किसानों की दावा की गई राशि प्राप्त होती है.

 

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर मुहैया कराना है.

पीएम फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2016 के समय लाया गया था.

इस योजना में कटाई के बाद रखी फसल के बारिश और आग से खराब होने को भी इसमें कवर किया गया है.

तो वहीं अब जंगली जानवरों की तरफ से हुए फसलों के नुकसान को लेकर भी बीमा कवर को इसमें शामिल किया गया है.

 

2 फीसदी खर्च पर बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क‍िसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान को कम करने में मदद करती है.

 इस योजना के तहत खरीफ फसलों के ल‍िए क‍िसानों को 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है.

यह योजना  न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है.

वहीं वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान भी करती है.

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