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अगर किसान कर्जदार है तो बैंक में जमा होगा ये डॉक्यूमेंट

फसल बीमा

 

PMFBY के तहत फसल का बीमा करवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, लेकिन कर्जदार किसानों को अपनी बैंक या वित्तीय संस्था को बीमा ना लेने के बारे में सूचित करना होगा.

वरना बैंक खुद ही बीमा स्कीम से जोड़ देगी.

 

कृषि से जुड़े लगभग हर काम की मदद के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है.

इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शामिल है, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं.

सही मायनों में पीएमएफबीवाई ने किसानों को आर्थिक संकट से निकालने का काम किया है.

इस साल जलवायु परिवर्तन से फसलों को भारी नुकसान हुआ है.

इन घटनाओं से सबक लेते हुए किसानों को रबी फसलों का बीमा करवाने की हिदायत दी जा रही है.

वैसे तो फसल का बीमा करवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक है.

ये पूरी तरह से किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी फसल का बीमा (Crop Insurance) करवाना चाहता है या नहीं, लेकिन कर्जदार किसानों के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जिन्हें मानना होगा.

 

कर्जदार किसानों के लिए नियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर कोई भी कर्जदार या गैर-कर्जदार किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है.

ये पूरी तरह से किसान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कर्जदार यानी ऋणी किसानों के लिए नियम कुछ अलग है.

यदि कर्जदार किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते तो 24 दिसंबर तक भारत सरकार के चयन प्रपत्र के अनुसार एक स्वघोषणा पत्र अपनी बैंक या वित्तीय संस्था में जमा करवाना होगा, जिससे लोन लिया गया है.

इस घोषणा पत्र में किसान के साइन भी होने चाहिए.

यदि ऐसा नहीं किया तो बैंक ऑटोमेटिक ही किसान को इस बीमा योजना से जोड़ देगी, जिसके बाद बीमा प्रीमियम भी देना ही होगा.

अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं.

 

कैंसिल कर सकते हैं फसल का बीमा?

कई किसानों के मन में फसल बीमा को लेकर तरह-तरह के विचार आते रहते हैं.

किसान ये मान लेते हैं कि एक बार फसल बीमा के तहत पंजीकरण कराने के बाद किसान FMFBY से बाहर नहीं निकल सकते, जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है.

अगर किसान ने फसल बीमा के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो डेडलाइन से 7 दिन पहले अपनी बीमा कंपनी या वित्तीय संस्थान को सूचना देकर इस योजना को छोड़ सकते हैं.

इसके बाद किसान के खाते से कोई प्रीमियम नहीं कटेगा.

 

कहां से करवाएं बीमा

आधुनिकता के इस दौर में अब घर बैठे सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं. किसान चाहें तो घर बैठे ही फसल का बीमा करवा सकते हैं.

इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से फसल बीमा एप्लीकेशन-Crop Insurance Application अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा, जहां रजिस्ट्रेशन के साथ फसल बीमा प्रीमियम की जानकारी भी मिल जाएगी.

अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर-1800-180-2114 पर कॉल कर सकते हैं.

अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क करके फसल बीमा की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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