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नहीं किया ये काम तो पीएम किसान योजना की राशि से रह जाएंगे वंचित

पीएम किसान योजना

 

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या में इस बार भारी कमी आई है.

ई-केवाईसी और भूलेखों के सत्यापन न कराने की वजह से कई किसानों को इस योजना से इस बार वंचित रखा गया है.

इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की कॉपी जमा करना भी अनिवार्य है.

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि भेजी जाती है.

किसानों को ये राशि तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये करके भेजी जाती है.

फिलहाल किसानों को 12 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं.

वहीं, 13वीं किस्त जनवरी के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेजी जाएगी.

 

राशन कार्ड की कॉपी जरूर करें जमा

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या में इस बार भारी कमी आई है.

ई-केवाईसी और भूलेखों के सत्यापन न कराने की वजह से कई किसानों को इस योजना से इस बार वंचित रखा गया है.

बता दें कि पीएम किसान योजना को लेकर नियम पहले के मुकाबले सख्त हुए हैं.

आप राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं कराने पर भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी की पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करनी होगी.

 

ई-केवाईसी करा लें ऐसे किसान

ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

अगर आप इस योजना का पात्र हैं और अभी तक ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी नहीं की है तो इस योजना की राशि आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी.

 

यहां करें संपर्क

आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं.

यहां भी इस योजना से जुड़े आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा.

 

अपने त्रुटियों को करें चेक

पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करते वक्त बैंक खाता, आधार नंबर की जानकारी सही नहीं भरने की वजह भी आपके पैसे अटक सकते हैं.

आपके द्वारा भरी गई जानकारियां सही हैं या नहीं, ये जानने के लिए  pmkisan.gov.in पर जरूर विजिट करें.

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