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अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए अब किसानों को देना होगा मात्र इतने रुपये

 

कृषि पम्प कनेक्शन दरें निर्धारित

 

रबी फसलों की बुआई के साथ ही उसमें सिंचाई के लिए किसानों को अब बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होगी|

ऐसे में जो किसान सिर्फ खरीफ एवं रबी फसलों की ही खेती करते हैं वह रबी सीजन में तीन माह के लिए सिंचाई हेतु अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेते हैं|

मध्यप्रदेश की बिजली वितरण कम्पनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं।

 

मध्यप्रदेश राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं किसान अब इन दरों पर सिंचाई हेतु अपने खेतों में कनेक्शन ले सकेंगे|

 

क्या है सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें

कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए सिंगल फेज 1 एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4,222 रूपये के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रूपये का ही भुगतान करना होगा।

वहीँ 2 एचपी 3480 रुपये एवं 3 एचपी के लिए मात्र 5,118 रुपये देना होगा|

 

इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई 3 एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपये देना होगा। 

वहीँ 5 एचपी के लिए 7,994 रुपये 7.5/8 एचपी के लिए 12,668 रुपये एवं 10 एचपी के लिए 15,784 रुपये देना होगा|

कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है।

 

तीन माह का अग्रिम भुगतान करना होगा जमा

कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है।

विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है, उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा।

कंपनी ने बताया है कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है।

त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।

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